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    Home » लंबित वादों की संख्या 4253, जिसमें 5 वर्ष से आधिक पुराने वादों की संख्या 1188, उपायुक्त ने संबंधित को लंबित वादों के यथा शीघ्र निष्पादन हेतु दिया निर्देश
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    लंबित वादों की संख्या 4253, जिसमें 5 वर्ष से आधिक पुराने वादों की संख्या 1188, उपायुक्त ने संबंधित को लंबित वादों के यथा शीघ्र निष्पादन हेतु दिया निर्देश

    Nizam KhanBy Nizam KhanJanuary 13, 2021No Comments2 Mins Read
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    ■ *स्टेट लिटिगेशन पाॅलिसी से संबंधित समीक्षा बैठक आज समाहरणालय सभाकक्ष में उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्री फ़ैज अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में सम्पन्न*

    ■ *लंबित वादों की संख्या 4253, जिसमें 5 वर्ष से आधिक पुराने वादों की संख्या 1188, उपायुक्त ने संबंधित को लंबित वादों के यथा शीघ्र निष्पादन हेतु दिया निदेश*

    आज दिनांक 12 जनवरी 2021 को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा श्री फैज अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.) के अध्यक्षता में स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

    उपायुक्त जामताड़ा द्वारा सम्बन्धित को निर्देश दिया गया कि विभागीय अधिकारी या कर्मचारी के कारण कोई मामला प्रभावित नहीं होना चाहिए। विभाग से संबंधित कोई मामला कोर्ट में चल रहा हो, गवाहों की अनुपस्थिति के कारण मामला खींच रहा हो तो कोर्ट में गवाह को पेश करने की व्यवस्था करें या तथ्य को रखें। लंबित विवादों के निपटारे के लिए समय समय पर जिला स्तर पर मामलों की समीक्षा की जायेगी।

    *लंबित वादों का यथाशीघ्र करें निष्पादन -उपायुक्त*

    बैठक में जिला लोक अभियोजक द्वारा लंबित वादों से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें बताया गया कि कुल लंबित वाद 4253 है। जिसमें से 5 वर्षों से अधिक पुराना लंबित वाद की संख्या 1188 हैं।
    उपायुक्त ने लंबित वादों के निष्पादन हेतु लोक अभियोजक /अपर लोक अभियोजक/ सहायक लोक अभियोजक को लंबित वादों का शीघ्र निष्पादन करने हेतु निर्देश दिया गया।

    सहायक लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि केस डायरी निश्चित तिथि पर न्यायालय में समर्पित नहीं किए जाने पर जमानत संबंधी सुनवाई के दौरान अभियोजन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिस पर उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक जामताड़ा को निश्चित तिथि पर केस डायरी समर्पित करने का निर्देश दिया।

    जमानत संबंधी मामले में लोक अभियोजक/ अपर लोक अभियोजक/ सहायक लोक अभियोजक को निर्देश दिया गया कि राज्य का पक्ष मजबूती से रखा जाए जिससे अपराधियों का जमानत आसानी से संभव ना हो सके।

    सरकारी अधिवक्ता द्वारा सिविल सूट से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें लंबित वादों का यथाशीघ्र निष्पादन हेतु निर्देश दिया गया।

    बैठक में जिला विधि शाखा पदाधिकरी श्रीमती कंचन कुमारी भुदोलिया, सहायक लोक अभियोजक श्री धनंजय पांडेय, सरकारी अधिवक्ता श्री अनिल कुमार महतो, लिपिक श्री उत्तम कुमार चटर्जी सहित अन्य उपस्थित थे।

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