Close Menu
Rashtra SamvadRashtra Samvad
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • अन्तर्राष्ट्रीय
    • राज्यों से
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
      • ओड़िशा
    • संपादकीय
      • मेहमान का पन्ना
      • साहित्य
      • खबरीलाल
    • खेल
    • वीडियो
    • ईपेपर
    Topics:
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Home » निजी भूमि पर लगाए गए नए वृक्षों को बिना अनुमति काट सकेंगे : शिवराज
    Breaking News Headlines

    निजी भूमि पर लगाए गए नए वृक्षों को बिना अनुमति काट सकेंगे : शिवराज

    Devanand SinghBy Devanand SinghDecember 22, 2020No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

    भोपाल. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण प्रोत्साहन अधिनियम 2020 के अंतर्गत किसानों एवं अन्य को उनके खेतों/निजी भूमियों पर लगाए गए नए वृक्षों को बिना अनुमति काटने की अनुमति होगी तथा वे अपनी भूमियों में सभी प्रजाति के वृक्ष लगा सकेंगे.

    चौहान आज यहां मंत्रालय में प्रस्तावित वृक्षारोपण प्रोत्साहन अधिनियम 2020 के प्रावधानों संबंधी बैठक ले रहे थे. बैठक में वन मंत्री विजय शाह, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल आदि उपस्थित थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षों से प्राप्त काष्ठ के परिवहन के लिए कुछ मामलों को छोड़कर टीपी से छूट दी जाएगी. उन्होंने कहा कि वर्तमान में पेड़ काटने की अनुमति लेने के लिए 07 कानून है, जिनके चलते पेड़ काटने की अनुमति में किसानों आदि को बहुत दिक्कत आती है.

    मुख्यमंत्री ने कहा कि पेड़ काटने की अनुमति तहसीलदार द्वारा वन विभाग की अनुशंसा पर दी जाती है, वहीं इमारती लकड़ी की टीपी वन विभाग द्वारा दी जाती है. उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा अपने खेतों पर काष्ठ उत्पादन के लिए पेड़ लगाने, पेड़ काटने व परिवहन की सुविधा देने से किसानों को लाभ होगा तथा स्वरोजगार में वृद्धि होगी. काष्ठ उद्योग को बढ़ावा मिलेगा. काष्ठ उत्पादन बढ़ने से वनों पर काष्ठ चोरी का दबाव भी कम होगा.

    प्रस्तावित वृक्षारोपण अधिनियम 2020 महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, जिनमें निजी भूमियों पर वृक्षारोपण हेतु सभी प्रजातियों के रोपण की खुली छूट. उगाए गए वृक्षों को किसी भी उम्र में, बगैर किसी अनुमति के काट सकेगा. अपने खेत/गांव में खुद का टाल स्थापित कर सकेगा जहां से काष्ठ की बिक्री इत्यादि कर सकेगा. खेत से टाल तक इमारती काष्ठ के परिवहन पर छूट सहित अनेक प्रावधान किया गए हैं.

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Previous Articleसर्दियों में गले का दर्द हो सकता है टॉन्सिल, जाने इसके लक्षण व इलाज
    Next Article नहीं मिले पाकिस्तान से आई मूकबधिर युवती गीता के माता-पिता

    Related Posts

    हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, उद्यमियों को दी गई अहम जानकारी

    June 17, 2026

    जिला योजना समिति की बैठक में 139 विकास योजनाओं पर मंथन, 38 योजनाओं को मिली स्वीकृति

    June 17, 2026

    सुबह झमाझम बारिश, दोपहर में निकली तेज धूप; जमशेदपुर में फिर बढ़ा तापमान

    June 17, 2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    अभी-अभी

    हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, उद्यमियों को दी गई अहम जानकारी

    रांची में आरएसएस कार्यालय पर हमला: लोकतंत्र के लिए ख़तरा

    जिला योजना समिति की बैठक में 139 विकास योजनाओं पर मंथन, 38 योजनाओं को मिली स्वीकृति

    रांची में आरएसएस कार्यालय हमले की जांच तेज: एसआईटी, एनआईए जुटी

    अमेरिका ने बदला ‘इंडो-पैसिफिक कमांड’ का नाम: भारत के लिए रणनीतिक संदेश?

    मोदी-ट्रंप वार्ता: भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर ज़ोर

    झारखंड राज्यसभा चुनाव: सियासी हलचल और रिजॉर्ट राजनीति

    सुबह झमाझम बारिश, दोपहर में निकली तेज धूप; जमशेदपुर में फिर बढ़ा तापमान

    21 जून को गुरुद्वारा साहिब साकची में सजेगा भव्य कीर्तन दरबार, बीबी जसप्रीत कौर करेंगी गुरुबाणी कीर्तन

    पानी को दूषित किए जाने से और पेड़ काटे जाने से ग्रामीणों में नाराजगी

    Facebook X (Twitter) Telegram WhatsApp
    © 2026 News Samvad. Designed by Cryptonix Labs .

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.