पुलिस की लापरवाही से अपहरण आरोपित जमानत पर रिहा
बेगूसराय / अजय शास्त्री
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार ने बरौनी थाना कांड संख्या 200/ 2019 में काराधीन आरोपित बरौनी थाना के कील निवासी मंतोष कुमार की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167( 2) के तहत दाखिल जमानत आवेदन को स्वीकृत करते हुए आरोपित को जमानत पर रिहा कर दिया। पूर्व मे इसी न्यायालय द्वारा आरोपित का जमानत आवेदन 7 सितंबर 2020 को खारिज की जा चुकी है और इसके पूर्व आरोपित का अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1995 /2020 को भी एडीजे नवम द्वारा खारिज की जा चुकी है। अनुसंधानकर्ता द्वारा समय पर आरोपित के विरुद्ध चार्जशीट नहीं दाखिल करने के कारण आरोपित को न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया। आरोपित पर आरोप है कि तेघरा थाना के मधुरापुर निवासी सूचक की पुत्री से अवैध संबंध बनाने के लिए 2 मई 2019 को उसका अपहरण कर लिया।

