कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न संकट के चलते देश में अभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन सुचारू रूप से पटरी पर नहीं आ सका है.
इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सालाना जीएसटी रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की समयसीमा को एक महीने बढ़ा दी है.
अब जीएसटी टैक्सपेयर्स 31 अक्टूबर 2020 तक सालाना जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट कर बताया कि आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर चुनाव आयोग से उचित मंजूरी हासिल करने के बाद सरकार ने GSTR-9 और GSTR-9C के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दी गई है.

