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    Home » लॉक डाउन 4.0 के दरमियान छूट को लेकर उपायुक्त ने जारी किया आदेश
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    लॉक डाउन 4.0 के दरमियान छूट को लेकर उपायुक्त ने जारी किया आदेश

    Nijam KhanBy Nijam KhanMay 19, 2020Updated:May 19, 2020No Comments3 Mins Read
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    निजाम खान

    *राज्य में 31 मई तक लागू लॉक डाउन के दरम्यान विभिन्न प्रकार की छूट मिल सकेगी, उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.) ने इसके लिए आदेश जारी किया*

    *जामताड़ा जिला अब ग्रीन जोन की ओर अग्रसर, दोनों कोरोना संक्रमित मरीज की जांच रिपोर्ट नेगेटिव, दोनों को सम्मानपूर्वक किया गया डिस्चार्ज:- उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.)*

    *अब जिले के लोग दूसरे जिले में किराए कि टैक्सी लेकर आ जा सकेंगे*

    *अगर ग्राहक, मास्क पहनकर नहीं आएं तथा सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करें, तो उन्हें सामान नहीं दिया जाए:- उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.)*

    उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.) द्वारा जानकारी दी गई की गृह मंत्रालय के आदेश संख्या 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 17.05.2020 द्वारा पूरे भारतवर्ष में लॉक डाउन को दिनांक 18.05.2020 के प्रभाव से दिनांक 31.05.2020 तक पुनः विस्तारित कर दिया गया है। उक्त के आलोक में मुख्य सचिव, झारखंड रांची के ज्ञापांक 620/cs रांची दिनांक 18.05.2020 द्वारा प्राप्त निर्देश एवं Under Clause 8 of MHA no 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 17 मई 2020 के आलोक में outside containment zones (s) में जामताड़ा जिले में पूर्व से संचालित गतिविधियों के अलावे निम्न अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति प्रदान की जाती है :-

    • औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग से जुड़ी गतिविधियां।
    • निर्माण कार्य से जुड़ी गतिविधियां।
    • गोदाम आदि खुलेंगे, हार्ड वेयर, निर्माण से जुड़े सामग्रियों कि दुकानें खोली जा सकेगी।
    • किताब दुकानें, स्टेशनरी की दुकानें।
    • टेलीकॉम कंपनियों के खुदरा दुकानें खुलेंगे।
    • मोबाइल, घड़ी, टीवी, सूचना प्रोद्योगिकी से जुड़े उत्पाद कंप्यूटर आदि की दुकानें।
    • रिफ्रेजेटर, एयर कंडीशनर, एयर कूलर आदि की दुकानें खुलेंगे।
    • निजी कंपनियों के कार्यालय, ई कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियां शुरू होंगी।
    • खुदरा शराब की दुकान खुलेंगे।

    वहीं Under Clause 8 of MHA no 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 17 मई 2020 के आलोक में केवल निम्न अतिरिक्त गतिविधि की अनुमति दी गई है :-

    • किराए की टैक्सी से एक जिले दूसरे जिले में प्रस्थान करना ।

    उपरोक्त के अलावे पूर्व में निर्गत अतिरिक्त गतिविधियां भी पूर्व कि भांति मान्य होंगे एवं कार्यरत रहेंगे। यह आदेश दिनांक 31.05.2020 तक निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रभावी रहेंगे।

    • सभी दुकानों / प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा एवं इस हेतु सभी स्थलों पर स्थाई मार्किंग की जाएगी एवं पांच से अधिक ग्राहकों का प्रवेश निषेध होगा।

    * सभी दुकानों/ प्रतिष्ठानों के मालिक अनिवार्य रूप से मास्क पहनना एवं सैनिटाइजर का उपयोग सुनिश्चित करेंगे।

    * सभी दुकानों/ प्रतिष्ठाना का नियमित रूप से उसके मालिक के द्वारा सैनिटाइजेशन करना अनिवार्य होगा।

    • सभी ग्राहकों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना आवश्यक होगा एवं ग्राहक के मास्क नहीं पहने जाने की स्थिति में सामान नहीं दिया जाएगा।

    • सभी दुकानों / प्रतिष्ठानों ग्राहकों के इच्छानुसार फोन /वेबसाईट आदि के माध्यम से ऑनलाइन / होम डिलीवरी को प्रोत्साहित करेंगे।

    • सभी दुकानों / प्रतिष्ठानों के खुलने की अवधि प्रातः 07:00 बजे से संध्या 07:00 बजे तक ही होगी।

    उपायुक्त श्री गणेश कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि अगर उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन करते हुए पाए जाने वाले दुकानों / प्रतिष्ठानों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी एवं उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

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