Close Menu
Rashtra SamvadRashtra Samvad
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • अन्तर्राष्ट्रीय
    • राज्यों से
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
      • ओड़िशा
    • संपादकीय
      • मेहमान का पन्ना
      • साहित्य
      • खबरीलाल
    • खेल
    • वीडियो
    • ईपेपर
    Topics:
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Home » संध्या 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक सशर्त निषेधाज्ञा लागू
    Breaking News झारखंड

    संध्या 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक सशर्त निषेधाज्ञा लागू

    Nizam KhanBy Nizam KhanMay 9, 2020No Comments4 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

    निजाम खान

    *_अनुमंडल पदाधिकारी श्री सुधीर कुमार द्वारा द0प्र0स0 की धारा 144 के तहत पूर्व में निर्गत आदेश संख्या 136 दिनांक 23.03.2020 को किया गया यथा संशोधित_*

    झारखंड में कोरोना वायरस (कोविड 19) से बचाव, रोकथाम एवं इसके संभाव्य प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक अलगाव के उपायों को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। इस बीमारी से भारत समेत पुरे विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। संक्रमण से बचाव हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा विभिन्न अनुदेश प्राप्त है।
    वर्तमान में कोरोना महामारी के रफ्तार में कमी आई है परंतु महामारी पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं हो सकी है। कोविड 19 से बचाव, रोकथाम के अनुपालन के निमित्त संपूर्ण जामताड़ा जिले में द0प्र0स0 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए स्थिति से पूर्णतः संतुष्टि उपरांत धारा 144 द0प्र0स0 के तहत निम्नांकित शर्तों के अनुसार आदेश निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक के लिए तत्काल प्रभाव से संध्या 7:00 बजे से प्रातः 7:00 बजे तक सशर्त निषेधाज्ञा लागू किया जाता है। यदि इसके पूर्व अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस आदेश को वापस न लिया जाए तो विस्तारण जामताड़ा जिला सीमा के अंतर्गत प्रभावी रहेगा।

    *निषेधाज्ञा के दौरान निम्नांकित शर्तों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई*

    1. 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे और ना ही नाजायज मजमा लगाएंगे।
    2. जामताड़ा अनुमंडल क्षेत्र अन्तर्गत सभी प्रकार के कार्यक्रम जहां 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति होने की संभावना हो तो उक्त कार्यक्रम/आयोजन की अनुमति नहीं होगी।

    3. अंतरराज्य के वाहनों के परिचालन एवं यात्रा करने वाले यात्रियों पर निगरानी रखते हुए सरकार के द्वारा निर्देशित जांचोपरांत अपने गंतव्य तक जाने की अनुमति होगी।
    4. यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशानिर्देश का अनुपालन एवं आवश्यक वांछित सूचना ससमय उपलब्ध कराने में असहयोग करते हैं तो उन्हें आईपीसी 1860 के धारा 270 के तहत एवं सीआरपीसी 1973 के तहत धारा 144 के उल्लंघन में आरोप में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
    5. यदि कोई कोविड 19 से पीड़ित या कोरें टाइन या आइसोलेशन बोर्ड में भर्ती व्यक्ति बिना कोई सूचना दिए चिकित्सालय से भाग जाते हों तो वैसे व्यक्ति पर भी जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं करने या दिशा निर्देश का अवहेलना करने के आरोप में उन्हें आईपीसी 1860 के धारा 270 के तहत एवं सीआरपीसी 1973 के तहत धारा 144 के उल्लंघन के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
    6. सभी नागरिक अपने घरों में रहेंगे। बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे।
    7. आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय /प्रतिष्ठान इन प्रतिबंधों से बाहर रहेंगे।
    8. लॉक डाउन की निर्धारित समय अवधि तक संध्या 7:00 बजे से प्रातः 7:00 बजे तक किसी भी परिस्थिति में चिकित्सा कार्य को छोड़कर कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलेंगे। यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं करते हैं तो उन्हें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत भारतीय दंड संहिता की महामारी से संबंधित सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई को आकृष्ट करेगी एवं धारा 144 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
    9. 65 वर्ष से अधिक उम्र के तथा गर्भवती महिलाएं एवं 10 वर्ष के बच्चे किसी भी परिस्थिति में चिकित्सा कार्य को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलेंगे ब्लॉक लोन में निर्धारित निर्देशों का अनुपालन करेंगे।
    5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे और ना ही नाजायज मजमा लगाएंगे। सभी नागरिक अपने घर में रहेंगे बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर समाजिक दिशा निर्देश का पालन करेंगे।
    इसी प्रकार यह प्रतिबंध सिखों के कृपाण धारण नेपालियों के खुखरी धारण करने एवं शव
    यात्रा में शामिल लोगों पर भी लागू नहीं होगा।

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Previous ArticlePrevious Post
    Next Article मोदी आहार लगभग 400 लोगो के बीच वितरण किया गया

    Related Posts

    मुहर्रम को लेकर उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब के साथ एक गिरफ्तार

    June 24, 2026

    डीसी ऑफिस के पास सड़क हादसे में महिला की मौत, चालक वाहन समेत फरार

    June 24, 2026

    भरत तिवारी मुठभेड़ प्रकरण: उसके गांव पहुंचे प्रशांत किशोर, न्यायिक जांच की निगरानी की मांग

    June 24, 2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    अभी-अभी

    मुहर्रम को लेकर उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब के साथ एक गिरफ्तार

    डीसी ऑफिस के पास सड़क हादसे में महिला की मौत, चालक वाहन समेत फरार

    भरत तिवारी मुठभेड़ प्रकरण: उसके गांव पहुंचे प्रशांत किशोर, न्यायिक जांच की निगरानी की मांग

    राम मंदिर से दान गायब मामले में प्राथमिकी के बिना एसआईटी ‘बिना तीर की कमान’ है: अखिलेश

    सब्जी विक्रेता की ईमानदारी: ढाई लाख के सोने के आभूषण लौटाकर पेश की मिसाल

    जमशेदपुर औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में पेट्रोल और डीजल को लेकर एक बार फिर अफरा- तफरी का माहौल बन गया है

    शिबू सोरेन को पद्म भूषण मिलने पर झामुमो में खुशी की लहर, लड्डू बांटकर मनाया उत्सव

    सरायकेला-चाईबासा में हाथियों का आतंक: ईचागढ़ में महिला घायल, मनोहरपुर में दंतैल के हमले से व्यक्ति की मौत

    कोडरमा : बेटे के साथ घर लौट रही महिला से चेन छीनकर भागे बदमाश, 6 घंटे में पुलिस ने किया गिरफ्तार

    धनबाद मुगमा स्टेशन के पास माल गाड़ी हुई बेपटरी,बड़ा हादसा टला मुगमा स्टेशन के पास बड़ा रेल हादसा टल गया

    Facebook X (Twitter) Telegram WhatsApp
    © 2026 News Samvad. Designed by Cryptonix Labs .

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.