निजाम खान
*सख्ती से लॉक डाउन का अनुपालन किया जाएगा जिला में:- उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.)*
*कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए एकमात्र उपाय सामाजिक दूरी को सख्ती से अनुपालन करना ही है:- उपायुक्त जामताड़ा*
आज दिनांक 15 अप्रैल 2020 को कैबिनेट सचिव के साथ वीसी का आयोजन किया गया।
वीसी के उपरांत उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार(भा.प्र.से.) ने बताया कि कोरोना वायरस की विनाशकारी प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा 3 मई तक के लिए लॉक डाउन बढ़ा दिया गया है।
उपायुक्त जामताड़ा द्वारा कहा गया कि लॉक डाउन को पूरे कड़ाई से इसे पालन करना है। अगर नहीं करते हैं तो भारत में संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी साथ ही कोरोनावायरस का संक्रमण भी बढ़ेगा।
उपायुक्त द्वारा बताया गया कि पूर्व की भांति लोगों को परिवहन सेवाओं की व्यवस्था पर रोक जारी रहेगी। जिला की सीमाएं सील भी रहेगी। आवश्यक सेवाओं के जैसे कि मेडिकल या अन्य के लिए लोगों को बाहर जाने की इजाजत होगी। उसके लिए सक्षम पदाधिकारी से इजाजत लेनी पड़ेगी। खाद्य पदार्थों से संबंधित आवश्यक वस्तुओं के अलावे अन्य मालवाहक वाहनों पर किसी तरह का आवाजाही पर कोई रोक नहीं रहेगा। मालवाहक वाहनों में एक चालक और एक खलासी ही रहेंगे। चालक मालवाहक वाहन के सभी कागजात जोकि सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो साथ ही चालक अपना परिचय पत्र एवं खलासी के परिचय पत्र अपने साथ रखेंगे। इस व्यवस्था के लिए जिला स्तर से किसी परमिट (अनुमति पत्र) की आवश्यकता नहीं होगी
इसके अलावा कृषि से जुड़े कामों में छूट दी गई है साथ ही किसान खाद बीज खरीद सकेंगे।
साथ ही बताया गया कि बस, ट्रेन, हवाई जहाज में सफ़र नहीं कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे। बाहर निकलते समय मुंह को मास्क, कपड़ा, रुमाल से ढकना अनिवार्य होगा। सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कांपलेक्स, जीम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल इत्यादि 3 मई तक बंद रहेगी। लोगों की अंतर्राज्यीय अंतर जिला आवाजाही पर रोक जारी रहेगा।
सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल प्रार्थना स्थल 3 मई तक लोगों के लिए बंद ही रहेंगे।
कुछ चीजों के लिए 20 अप्रैल को दिशा निर्देश जारी किया जाएगा।
ग्रामीण इलाकों में चल रही केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सिंचाई एवं जल संचयन से संचालित योजना ही मनरेगा के तहत संचालित होगी। कुछ निर्धारित शर्तों के साथ। साथ ही कहा गया है कि सामाजिक दूरी को सख्ती से पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
मजदूर मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे।

