निजाम खान
कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए झारखंड सरकार द्वारा 31 मार्च 2020 तक पूर्णतया लॉक डाउन का आदेश जारी किया गया है। जिले में धारा- 144 लागू है। इस क्रम में आज उपायुक्त श्री रविशंकर शुक्ला और वरीय पुलिस अधीक्षक श्री अनूप बिरथरे द्वारा संयुक्त रूप से साक्ची, बिष्टुपुर, गोलमुरी, सिदगोडा, जुगसलाई, मानगो, परसुडीह सहित पूरे शहर में विधि व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने नागरिकों से घर में ही रहने को कहा। उन्होने कहा कि बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में घर से बाहर निकलने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन अवश्य करें। लोगों से अपील की जाती है कि आवश्यकतानुसार ही खाद्य सामग्री की खरीददारी करें। खाद्यान्न, सब्जी तथा अन्य खाद्य पदार्थ के उत्पादन, वितरण या आवाजाही में किसी प्रकार की रोक नहीं है। उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा दुकानदारों से बात कर खाद्यान्न सामग्री के मूल्यों की जानकारी ली गई और उन्हें उचित मूल्य पर ही सामग्री बेचने का निर्देश भी दिया गया। गौरतलब है कि 23 मार्च को थोक व्यापारी संघ के पदाधिकारियों के साथ उपायुक्त एवं अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम द्वारा अलग-अलग बैठक कर उन्हें कालाबाजारी न करने और उचित मूल्य पर लोगों को सामान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। उपायुक्त एवं वरीय आरक्षी अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से शहर के विभिन्न स्थानों भ्रमण कर जहां विधि व्यवस्था का जायजा लिया गया वहीं मौके पर उपस्थित पुलिस जवान एवं पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।