निजाम खान
*■ अनाज उठाव के लिए तत्काल बॉयोमेट्रिक की नही जरूरत:-उपायुक्त….*
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उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नैन्सी सहाय द्वारा जानकारी दी गयी कि कोरोना वायरस से संभावित संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले के सभी ऑनलाइन मोड में कार्यरत जन वितरण प्रणाली दुकानों से बायोमैट्रिक सत्यापन के बगैर (बिना अंगूठे के निशान एवं आँख की पुतली के) अगले आदेश तक राशन का वितरण किया जाय। इससे लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ-साथ संक्रमण फैलने की संभावना में काफी कमी आयेगी।
1. इस हेतु ऑनलाइन मोड की जन वितरण प्रणाली दुकानों से राशन का वितरण निम्न तरीके से की जायेगी:-
(i) जिन राशनकार्डधारकों का मोबाईल नम्बर राशन कार्ड में Seeded है, उनके द्वारा राशन उठाव किये जाने की स्थिति में कार्डधारकों का राशनकार्ड नम्बर ई-पाॅश मशीन में डालने पर उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर एक OTP प्राप्त होगा। उसे OTP को ई-पाॅश में दर्ज कर संबंधित लाभुकों को राशन का वितरण किया जायेगा।
(ii) जिन राशनकार्डधारकों का मोबाईल नम्बर राशनकार्ड में Seeded नहीं है परन्तु उनके पास मोबाईल नम्बर उपलब्ध है वैसे लाभुक ई-पाॅश के माध्यम से अपना मोबाईल नम्बर राशनकार्ड में Seed करा लेंगे। मोबाईल नम्बर राशनकार्ड में Seeded होने के बाद उपरोक्त कंडिका (i) के अनुरूप उनके द्वारा राशन उठाव किये जाने की स्थिति में उनका राशनकार्ड नम्बर ई-पाॅश मशीन में डालने पर उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को ई-पाॅश में दर्ज कर संबंधित लाभुकों को राशन का वितरण किया जायेगा।
(iii) जिन राशनकार्डधारकों का मोबाईल नम्बर राशनकार्ड में Seeded नहीं है तथा उनके पास मोबाईल भी उपलब्ध नहीं है उक्त परिस्थिति में इनका राशनकार्ड नम्बर ई-पाॅश मशीन में डालने पर संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर OTP प्राप्त होगा। उस OTP को ई-पाॅश में दर्ज कर संबंधित लाभुकों को राशन का वितरण किया जायेगा। साथ ही, ऐसे लाभुकों की राशन लेन देन की सम्पूर्ण विवरणी अपवाद पंजी में भी संधारित की जायेगी। इसका मिलान संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी द्वारा आहार पोर्टल के डाटा से कर सत्यापन किया जायेगा।
(iv) जन वितरण प्रणाली विक्रेता पूर्व की भाँति ही ई-पाॅश में अपने आधार से Login करेंगे। यह ध्यान रखा जाय कि सभी दुकान में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। साथ ही, इस व्यवस्था का दुरूपयोग कर जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा किसी भी परिस्थिति में राशन की कालाबाजारी अथवा जमाखोरी नहीं की जाय। अगर कोई ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो तत्काल उस दुकानदार पर सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।*
*2. ऑफलाइन मोड में कार्यरत जनवितरण प्रणाली दुकानों में पूर्व की भाँति ही बिना बायोमेट्रीक सत्यापन के वितरण की व्यवस्था लागू रहेगी।*
वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था को अगले आदेश तक लागू रखा जायेगा तथा सभी राशन कार्ड धारियों के बीच संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से इस वैकल्पिक व्यवस्था का प्रचार प्रसार करायेंगे।