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    Home » सेनेटाइजर और मास्क की कालाबाजारी पर होगी कड़ी कार्रवाई:उपायुक्त
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    सेनेटाइजर और मास्क की कालाबाजारी पर होगी कड़ी कार्रवाई:उपायुक्त

    Nizam KhanBy Nizam KhanMarch 15, 2020Updated:March 15, 2020No Comments2 Mins Read
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    निजाम खान

    *■ सेनेटाइजर और मास्क की कालाबाजारी पर होगी कड़ी कार्रवाई:- उपायुक्त….*
    ====================
    *■ संवेदनशील होकर आपसी भाईचारे की मिसाल करे कायम:- उपायुक्त….*
    ====================
    उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्रीमती नैंसी सहाय द्वारा वर्तमान में लोगों के कोरोना वायरस से बचाव एवम उसके रोकथाम हेतु आदेश जारी किया हैं। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में कोरोना वायरस के प्रादुर्भाव को देखते हुए आवश्यक सामग्री के रूप में परिभाषित मास्क, प्लाई एवम प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क और हैण्ड सैनिटाइजर बाजार में सर्वसाधारण को सुलभ रूप से उपलब्ध हो एवं किसी भी परिस्थिति में कोई भी दवा विक्रेता व दुकानदार न तो इसका कालाबाजारी करेंगे, न हीं निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर इन समानों की विक्री करेंगे।
    इसके अलावे उपायुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि यदि कोई ऐसा करते हुए पाया जाएगा तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं के तहत दोषी के विरुद्ध आवश्यक व कड़ी कार्रवाई की जाएगी एवं यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, ताकि ऐसे सामानों की किसी भी प्रकार की हो रही कालाबाजारी को पूर्णतः रोका जा सके।
    ज्ञात हो कि वर्तमान में कोरोना वायरस के प्रादुर्भाव को देखते हुए केंद्र सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना जारी कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मास्क, प्लाई एवम प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क और हैण्ड सैनिटाइजर को आवश्यक सामग्री के रूप में परिभाषित की गयी है।

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