मारपीट मामले में सौतेली मां गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजी गई
राष्ट्र संवाद संवाददाता
खोदावंदपुर/बेगूसराय। खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के फफौत गांव में मारपीट के मामले में पुलिस ने बुधवार को थाना कांड संख्या- 93/2026 की नामजद मुख्य अभियुक्त रेणु देवी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपित स्व. रामनरेश पासवान की पत्नी है. पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया. मामले के सूचक रमण कुमार ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि वह समस्तीपुर में एंकर एजेंसी में मजदूरी करते हैं. विगत 21 जुलाई को छुट्टी के दौरान वह अपने गांव फफौत स्थित घर आए थे. इसी दौरान उनकी सौतेली मां रेणु देवी और सगी बहन खुशबू कुमारी समेत अन्य ने कथित तौर पर लोहे की रॉड और बांस के टुकड़े से उनके साथ मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गये. आरोप है कि मारपीट के दौरान उनके सिर पर भी वार किया गया, जिससे सिर फट गया और काफी खून बहने लगा. रमण कुमार के अनुसार घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने बीच-बचाव किया. इसके बाद उन्होंने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस उन्हें इलाज के लिए खोदावंदपुर अस्पताल ले गयी. प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज हुआ.
पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं देने का भी आरोप:-
आवेदन में रमण कुमार ने आरोप लगाया है कि उनके पिता स्व. रामनरेश पासवान की सड़क दुर्घटना में असामयिक मृत्यु के बाद भी उन्हें पिता के बैंक खाते में जमा करीब पांच लाख रुपये और जमीन में हिस्सा नहीं दिया गया. उन्होंने बताया कि पिता के श्राद्ध कर्म में चारों भाइयों ने मिलकर खर्च किया था. इसके बावजूद उन्हें पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल रहा है. साथ ही घर में रहने से भी मना किया जाता है. इसी कारण वह समस्तीपुर में रहकर मजदूरी करने को मजबूर हैं. इस मामले में खोदावंदपुर थाना में कांड संख्या- 93/2026 दर्ज किया गया था. थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने मुख्य नामजद अभियुक्त रेणु देवी की गिरफ्तारी और उसे न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की जानकारी दी.

