रिपोर्ट – अमन ओझा (ब्यूरो चीफ, कोल्हान)
सरायकेला-खरसावाँ जिले के गम्हारिया थाना क्षेत्र में सरकारी शराब दुकान पर पिस्टल दिखाकर रंगदारी मांगने और शराब लूटने के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने त्वरित खुलासा कर दिया है। इस संबंध में वादी निशांत झा के लिखित आवेदन पर गम्हारिया थाना कांड संख्या 32/26, दिनांक 09 अप्रैल 2026 को भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 308(4), 352/3(5) एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-b)a/26 के तहत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। घटना 7 अप्रैल को छोटा गम्हारिया स्थित केपीएस रोड पर संचालित सरकारी शराब दुकान में हुई थी, जहां अपराधियों ने हथियार के बल पर दहशत फैलाते हुए रंगदारी की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गम्हारिया थाना प्रभारी रामचन्द्र रजक के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मयंक बारी उर्फ गुल्लु (31 वर्ष), निवासी बोलाईडीह रोड, आदित्यपुर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से घटना में प्रयुक्त एक देशी सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और एक मैगजीन बरामद कर जब्त किया गया है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है। वह पहले भी आर्म्स एक्ट सहित अन्य गंभीर मामलों में संलिप्त रह चुका है। इस कार्रवाई में गम्हारिया थाना के कई पुलिस पदाधिकारी एवं जवान शामिल थे, जिनकी संयुक्त प्रयास से इस मामले का सफल उद्भेदन संभव हो सका। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य संभावित अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है।

