फरार आरोपी आशीष गुप्ता खुलेआम घूम रहा, प्रशासन पर उठे सवाल
गवाहों को धमकाने और शराब माफिया से जुड़ाव के आरोप
राष्ट्र संवाद संवाददाता
*जमशेपुर, 27 सितंबर:* जादूगोड़ा के नवरंग मार्केट निवासी आशीष गुप्ता पर संगीन आपराधिक मामले दर्ज होने के बावजूद वह खुलेआम घूम रहा है और कथित रूप से अधिकारियों को गुमराह कर बैठकों व सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहा है। बिरसानगर थाना केस संख्या 19/23 में वह दो वर्षों से फरार है। पुलिस ने आशीष गुप्ता के घर पर फेरारी नोटिस भी चिपकाए था, इसी बीच अदालत ने 4 अगस्त 25 तक रोक लगा दिया था सूत्रों की माने तो 4 अगस्त के बाद से अदालत का कोई भी ऑर्डर नहीं आया है।
कोर्ट से मिली अंतरिम राहत के समय के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। यह आलम तब है, जब 2023 में खुफिया विभाग ने डीसी एसएसपी को नकली शराब बनाने वालों माफिया सूची में भी आशीष गुप्तर का नाम सौंप दिया था और इसकी खबर राष्ट्रीय अखबार में भी नाम सहित छपी थी आरोप है कि गुप्ता खुद को केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति से जोड़कर प्रशासन में पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। उस पर गवाहों को धमकाने के मामले में जादूगोड़ा थाना ने धारा 107 की कार्रवाई भी की है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, यौन शोषण, मारपीट और SC/ST अत्याचार अधिनियम सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि गुप्ता अवैध अंग्रेजी शराब कारोबार से जुड़ा है और अधिकारियों व जवानों की पोस्टिंग में हस्तक्षेप करता है। गवाहों का कहना है कि पुलिस मोटी रकम लेकर उसे बचा रही है, जबकि वह लगातार धमकी देकर दबाव बना रहा है। नागरिकों ने जिला प्रशासन और पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की है, ताकि कानून-व्यवस्था की साख बहाल हो सके।
आशीष गुप्ता का आपराधिक इतिहास
जादूगोड़ा थाना के अभिलेखों में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं

आशीष गुप्ता के खिलाफ अदालत ने जारी किया था इश्तेहार, 9 अप्रैल तक पेश होने का था आदेश
जमशेदपुर।जमशेदपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने अश्विन गुप्ता (पिता स्व. लक्ष्मी नारायण गुप्ता, निवासी नव रंग मार्केट, थाना जादूगोड़ा, पूर्वी सिंहभूम) के खिलाफ इश्तेहार जारी किया है। यह आदेश जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-1 श्री बिमलेश कुमार सहाय की अदालत से जारी हुआ है।

मामला एससी/एसटी थाना कांड संख्या 19/2023 से संबंधित है। अदालत ने कहा है कि अश्विन गुप्ता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, लेकिन वह नहीं मिल रहे हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार या छिपे हुए हैं।
अदालत ने इश्तेहार जारी करते हुए अश्विन गुप्ता को आदेश दिया है कि वे 9 अप्रैल 2025 को जिला एवं सत्र न्यायालय, जमशेदपुर में उपस्थित होकर आरोपों का जवाब दें। ऐसा नहीं करने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह इश्तेहार 1 मार्च 2025 को जारी किया गया है और इसे थाना जादूगोड़ा के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। बीच में कुछ दिनों के लिए उच्च न्यायालय से रोक लगा था परंतु उसका भी समय अवधि खत्म हो चुका है जमशेदपुर पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है

