तंबाकू नियंत्रण नियंत्रण को लेकर गम्हरिया और आदित्यपुर थाना क्षेत्र में विशेष अभियान
राष्ट्र संवाद संवाददाता
गम्हरिया। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (सीओटीपीए) तथा पीईसीए 2019 के तहत तंबाकू नियंत्रण को लेकर सिविल सर्जन डॉ0 अजय कुमार के निर्देश पर गम्हरिया और आदित्यपुर थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में शामिल एफएसओ अदिति सिंह और जिला परामर्शी अशोक यादव द्वारा कुल 17 दुकानों की जांच की गई। जांच के क्रम में चार दुकानों में उंक्त कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिसके आधार पर दुकानदारों से कुल 600 रुपए अर्थदंड की वसूली की गई। छापेमारी के दौरान जिला परामर्शी अशोक यादव ने सभी दुकानदारों को कोटपा कानून के अंतर्गत झारखंड राज्य द्वारा किए गए हालिया संशोधन (झारखंड संशोधन अधिनियम 2021) की जानकारी दी। उन्होंने दुकानदारों से आग्रह किया कि वे स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें ताकि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू सेवन पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की ओर
इस तरह की निगरानी और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि जिले को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में ठोस पहल की जा सके।

