अदालत का फैसला: दुष्कर्म के आरोपी संजीत नायक अरुण नायक को 20 वर्ष की सजा
राष्ट्र संवाद संवाददाता
गम्हरिया।सुनसान रास्ते मे अकेला पाकर युवती से जबरन दुष्कर्म करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम ने अहम फैसला सुनाया है। इस मामले में आरोपी संजीत नायक उर्फ संजू तथा अरुण नायक दोनों कांड्रा के शिवपुर निवासी को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है। विदित है कि बीते माह अगस्त’2019 में गम्हरिया के मुर्गाघुटु निवासी एक युवती के साथ सुनसान रास्ते मे अकेला पाकर जबरन जंगल ले जाकर दुष्कर्म किया गया था। इस बावत पीड़िता द्वारा 10 अगस्त’2019 को गम्हरिया थाना में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। तत्पश्चात तत्कालीन थाना प्रभारी द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई प्रारम्भ की गई थी। इस मामले में सदर कोर्ट सरायकेला के अपर लोक अभियोजक कपिलदेव सामड द्वारा पैरवी की गई थी।

