खाद्य आपूर्ति विभाग का विगत दिनों कैबिनेट के बैठक जन वितरण विक्रेताओं को अनुकंपा की उम्र सीमा 60 वर्ष बाद तथा कंट्रोल एक्ट नियम 2022 को संशोधन कर सुधार करते हुए 2024 एक्ट के नियम में उम्र सीमा को 60 साल हटा दिया गया हैं। तत्कालीन खाद आपूर्ति मंत्री श्री रामेश्वर उरांव द्वारा उम्र सीमा का 60 वर्ष नियम बनाकर रख दिया गया था जिस कारण अनुकंपा पर आश्रित सैकड़ों डीलर परिवार बेरोजगारी के हाल में थे।इसका डीलर एसोसिएशन द्वारा कड़ा विरोध भी किया था। माननीय मुख्यमंत्री एवं खाद आपूर्ति मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने डीलर एसोसिएशन के मांग पर विचार करते हुए माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी डीलरों की इस मजबूरी को देखते हुए रोजगार का साधन को बढ़ावा देते हुए नियम में सुधार किया। अब उम्र सीमा का बंधन को खत्म कर दी गई इस संबंध में डीलर एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री मोहन प्रसाद भैया, मीडिया प्रभारी देव कुमार साव ने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बन्ना गुप्ता खाद्य आपूर्ति मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद के साथ यह मांग किया गया है कि डीलरों का कमीशन मुख्यमंत्री के द्वारा ₹2 का जो आश्वासन पर दिया गया उस आश्वासन को भी पूरा किया जाए और साथ ही दुर्गा पूजा को देखते हुए पूर्व का बकाया कमीशन का जल्द से जल्द भुगतान हो।
आज की बैठक में जिला सचिव अनिल कुमार गुप्ता, महेंद्र यादव ,सौरव मंडल ,कृष्ण मुर्मू ,सपन मंडल, आदि अनेक डीलर उपस्थित रहे।