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    Home » मुहर्रम‌ के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण संबंधी उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा संयुक्त आदेश जारी
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    मुहर्रम‌ के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण संबंधी उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा संयुक्त आदेश जारी

    Nizam KhanBy Nizam KhanJuly 15, 2024No Comments10 Mins Read
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    मुहर्रम‌ के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण संबंधी उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा संयुक्त आदेश जारी

    सोशल मीडिया पर रहेगा कड़ी निगरानी, हुड़दंगियों से सख्ती से निपटेगा प्रशासन

    राष्ट्र संवाद संवाददाता

    जामताड़ा: जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त जामताड़ा श्रीमती कुमुद सहाय एवं पुलिस अधीक्षक जामताड़ा अनिमेष नैथानी के द्वारा मुहर्रम 2024 के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु संयुक्त आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार इस वर्ष मुस्लिम समुदाय का मातमी पर्व मुहर्रम दिनांक 17.07.2024 को मनाया जायेगा। परन्तु चाँद के दृष्टिगोचर होने के उपरान्त पर्व तिथि में परिवर्तन संभव है। मुहर्रम के अवसर पर विभिन्न अखाड़ों से विशाल ताजिये, गाजे-बाजे एवं अस्त्र-शस्त्रों के साथ निकाले जाने की परम्परा है। जुलूस के रास्ते में अस्त्र-शस्त्र का संचालन एवं करतबों का प्रदर्शन किया जाता है। उक्त पर्व के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग मुहर्रम पर्व के दौरान मन्नत मानते हैं, जो मुहर्रम की सातवीं, आठवीं और नवी को अपने पैरों में घुंघरू बाँध कर तथा मोर पंख लेकर कम-से-कम सात इमाम बाड़ा। दरगाह तक दौड़ लगाते हैं, जिसे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक रीति-रिवाज में पैक बाँधकर दौड़ाहा। जगी करना कहा जाता है। दौड़ाहा के दौरान मुस्लिम नवयुवकों द्वारा समुह में एक इमामबाड़ा। दरगाह से दूसरे इमामबाड़ा/दरगाह में क्रमवार जाने का कार्य किया जाता है, जो देर रात तक रास्तों में चलतें हैं। मुस्लिम समुदाय के दौड़ाहा पर लगे श्रद्धालु नवयुवकों तथा हिन्दू समुदाय के श्रद्धालुओं के बीच आम रास्ता में चलने के दौरान विवाद होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जुलूस मार्गो को लेकर, जुलूस के साथ किसी दूसरे धर्म के लोगों द्वारा छेड़-छाड़ किये जाने एवं कभी-कभी दो गाँव या मुहल्ले के जुलूसों के बीच आगे निकलने की होड़ को लेकर आपस में मारपीट हो जाने से विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कुछ लोग नशे की हालत में भी जुलूस में जातें हैं और उनके किसी अभद्र व्यवहार से भी समस्या उत्पन्न हो जाती है।

    उक्त अवसर पर गश्ती दल दण्डाधिकारियों को विशेष हिदायत दी जाती है कि वे अपने क्षेत्र के संवेदनशील, अतिसंवेदनशील आबादी से संबंधित क्षेत्र में अधिक भ्रमणशील रहेंगे। साथ ही व्हाट्सएप, लिंकेडिन, फेसबुक, एक्स एवं अन्य सोशल मीडिया ग्रुप में प्रचारित प्रसारित होने वाले विवादित तस्वीरों एवं संवादों, जिससे किसी विशेष सम्प्रदाय / धर्म / जाति की भावनाओं को आहत पहुँचानें वाली टिप्पणियाँ हों और नफरत फैलातें हों, पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है।

    वहीं कहा गया कि ताजिया जुलूस के दौरान जुलूस ऐसे मार्ग से न गुजरे जहाँ पर साम्प्रदायिक विवाद उत्पन्न होने की रंच मात्र भी संभावना हो। अति विशिष्ट संकटकालीन परिस्थिति को छोड़कर पूर्व से निर्धारित / निर्दिष्ट जुलूस के मार्ग में परिवर्तन बिना विचार-विमर्श के न किया जायेगा। ताजिया के दौरान विभिन्न ताजिया द्वारा आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा के कारण या ताजिया के लौटने के दौरान भी तनाव की संभावना हो सकता है, इसकी सतत् निगरानी करेंगे रखते हुए ताजिया को आगे बढ़ाना सुनिश्चित करेंगे।

    वहीं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल दिनांक 16.07.2024 के अप० 04.00 से ही अपने-अपने पतिनियुक्ति स्थान पर उपलब्ध हो जायेंगे एवं दिनांक 18.07.2024 के अपराह्न तक स्थल पर बनें रहेंगे तथा स्थिति सामान्य होने पर ही वे अपना स्थान छोड़ेंगे अन्यथा यथावत प्रतिनियुक्त रहेंगे।

    जिन पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति जिला सुरक्षित दण्डाधिकारी के रूप में की गई है वे अपना योगदान नियंत्रण कक्ष में देंगे एवं प्रखण्ड स्तर के सुरक्षित दण्डाधिकारी अपने-अपने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेंगे ताकि आवश्यकता होने पर उनका उपयोग विधि-व्यवस्था कार्य के लिये किया जा सके। साथ ही प्रखण्ड अंचल जिला मुख्यालय के जिन पदाधिकारियों/ अभियंताओं/ पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है, वे भी अपने प्रखण्ड अंचल जिला मुख्यालय में सुरक्षित दण्डाधिकारी के रूप में विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपलब्ध रहेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवा प्राप्त की जा सके। उसी प्रकार पुलिस केन्द्र, पुलिस कार्यालय, थाना एवं अन्य प्रतिष्ठान के जिन पुलिस पदाधिकारियों/ कर्मियों की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है, वे भी सुरक्षित के रूप में अपने-अपने स्थान पर बने रहेंगे ताकि आवश्यकता होने पर उन्हें कर्तव्य पर लगाया जा सके। परिचारी प्रवर अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जामताड़ा/ नाला अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही विधि-व्यवस्था संधारण हेतु अपने विवेक से अपेक्षित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। किसी तरह की अवांछित गतिविधि की सूचना तुरंत अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी एवं उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक को देंगे।

    अनुमण्डल पदाधिकारी जामताड़ा यह सुनिश्चित करेंगे कि दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी सशस्त्र बल के साथ अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर निर्धारित समय पर अवश्य उपलब्ध हो जायें।

    थाना रिजर्व में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल उस थाना क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। साथ ही क्षेत्र में प्रस्थान करते समय आवश्यक सूचना अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को द्रुतत्म साधन से देंगे।

    वहीं कहा गया है कि जहाँ शांति-व्यवस्था भंग होने की आशंका हो, वहाँ पर ससमय बी०एन०एस०एस० की धारा 163/ 126 के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्रवाई की जाय। शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं साम्प्रदायिक स्थिति
    से निपटने की पूरी जिम्मेवारी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की होगी। विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु यदि उपद्रवकारी एवं हिंसा पर उतारू जत्था जमात पर बल का भी प्रयोग करना पड़े तो इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को एवं जिला नियन्त्रण कक्ष को देते हुए बिना किसी प्रकार की हिचकिचाहट किए अपने विवेक से काम लेकर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपेक्षित विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यहाँ यह स्पष्ट करना है कि साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने की दिशा में विधिसम्मत जायज कदम उठाये जाने पर पूर्ण समर्थन मिलेगा परन्तु लापरवाही एवं शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों को दण्डित भी होना पड़ सकता है। किसी तरह की अवांछित गतिविधि उत्पन्न होने की सूचना तुरंत अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी एवं उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक को देंगे।

    अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को अपने स्तर से सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों तथा अन्य पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाकर गैर कानूनी जमात को किस प्रकार से नियंत्रित किया जायेगा, इसके संबंध में भी पूरी जानकारी संबंधित दण्डाधिकारियों/ पुलिस पदाधिकारियों को देंगे तथा जिले के साम्प्रदायिक इतिहास को अच्छी तरह से उन्हें समझा देंगे। साथ ही रेड बुकलेट में दिये गये अनुदेशों को भी अच्छी तरह से समझा देंगे। आवश्यकतानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी०एन०एस०एस०) की धारा 163 का प्रभावी इस्तेमाल शांति व्यवस्था बनाये रखने में किया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को कराई जानी चाहिये। प्रायः आतंक एवं अफवाह से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिन्हें दबाने एवं निराकरण के लिये प्रारम्भ से ही तुरंत प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में सभी पदाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से भारतीय न्याय संहिता (बी०एन०एस०) की धारा-196 एवं धारा-353 की ओर आकृष्ट किया जाता है। इसके अन्तर्गत साम्प्रदायिकता फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध दण्ड देने का समुचित प्रावधान है, ये धाराएँ गैर जमानतीय है। अतः यह आवश्यक है कि साम्प्रदायिक एवं असमाजिक तत्वों की सूची अद्यतन कर उस पर कड़ी निगरानी रखी जाय तथा किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर उनके विरुद्ध तत्काल निरोधात्मक कार्रवाई की जाय।

    साथ ही इस अवसर पर डी० जे०/ लाउडस्पीकर में भड़काउ सी०डी०/ आपत्तिजनक गाने न बजे तथा ध्वनि तीव्रता निर्धारित मापदण्ड से अधिक न हो, अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा इसे सुनिश्चित करेंगे।

    परिचारी प्रवर, जामताड़ा को निर्देश दिया गया है कि प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों/ कर्मियों को पुलिस केन्द्र जामताड़ा से आवश्यकतानुसार हेलमेट एवं बॉडी प्रोटेक्टर उपलब्ध करायेंगे।

    सभी थाना प्रभारी अपने चलब्त वाहनों में भी विडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे एवं अपने-अपने क्षेत्रार्गत उक्त अवसर पर शांति एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी बल के अलावे भी आवश्यकतानुसार पुलिस पदाधिकरी, सशस्त्र बल, साधारण बल, चौकीदार सरदारों की प्रतिनियुक्ति करते हुए स्वयं भी सशस्त्र बल के साथ भ्रमणशील रहकर शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जुलुस गुजरने वाले रास्ते क्लियर हो एवं जुलूस के मार्ग में पड़ने वाले मंदिर आदि धार्मिक स्थल के पास जुलूस को रूकने नहीं देंगे तथा इसे आगे की ओर यथाशीघ्र बढ़ाना सुनिश्चित करेंगे एवं जुलुस की पूर्ण विडियो रिकॉर्डिंग भी किया जाय। अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करायेंगे।

    असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जामताड़ा को निर्देश दिया गया है कि वे उक्त अवसर जिला नियंत्रण कक्ष जामताड़ा एवं मिहिजाम में एक एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे तथा सदर अस्पताल एवं सभी प्रखण्डों के स्वास्थ्य केन्द्रों। अस्पतालों में प्रतिनियुक्त चिकित्सकों को एम्बुलेंस के साथ तैयारी हालत में रहने का निर्देश देंगे। साथ ही ताजिया के दौरान चलन्त चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

    जिला अन्तर्गत जामताड़ा एवं मिहिजाम के शहरी क्षेत्रों में 02 पुलिस पदाधिकारी के अधीन यातायात पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाय जो ताजिया जुलूस के आवागमन वाले मार्गों पर यातायात पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति करेंगे।

    विद्युत कार्यपालक अभियंता, जामताड़ा को निर्देश दिया गया है कि उक्त अवसर पर ताजिया मार्ग में आने वाले विद्युत तारों की जाँच कर ससमय ठीक कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित न हो। साथ ही अपने स्तर से वस्तुस्थिति पर पूर्ण निगरानी रखेंगे तथा किसी भी आपात स्थिति से निबटने हेतु एक कन्ट्रोल रूम अपनी देखरेख में बनायेंगे एवं पूर्ण तैयारी रखेंगे तथा ताजिया जुलूस गुजरने वाले मार्ग में विद्युत आपूर्ति को बंद करना सुनिश्चित करेंगे।

    उक्त अवसर पर उत्पाद अधीक्षक, जामताड़ा ‘झारखण्ड गजट’ उत्पाद एवं मद्य निषेद्य विभाग की अधिसूचना संख्याः 01/नीति-05-02/2022-648, 31 मार्च 2022 के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अवैध शराब एवं अन्य मादक पदार्थ की बिक्री एवं परिचालन पर भी सतत् निगरानी रखेंगे एवं छापामारी करते हुए विधिपूर्वक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

    जिले में आपदा प्रबंधन टीम का गठन किया गया है जिसका उपयोग आवाश्यकतानुसार त्योहार के अवसर पर किया जायेगा। अपर समाहर्ता, जामताड़ा इसे सुनिश्चित करेंगे।

    प्रभारी अग्निशाम पदाधिकारी, जामताड़ा को निर्देश दिया जाता है कि मुहर्रम पर्व-2024 के अवसर पर दिनांक 16.07.2024 के अप0 12.00 बजे से ही फूल टंकी पानी के साथ अग्निशमन का एक अग्निशाम युनिट नारायणपुर थाना कैम्पस में भेजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं एक अग्निशमन वाहन को जिला मुख्यालय, जामताड़ा में प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

    मुहर्रम के अवसर पर शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु श्री जुगनू मिंज, परियोजना निदेशक आईटीडीए, जामताड़ा (मो० 7050104206) को जामताड़ा, नारायणपुर एवं करमाटाँड़ प्रखण्ड तथा

    श्री मनोज कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, जामताड़ा (मो० 7004635001) को नाला, कुण्डहित एवं फतेहपुर प्रखण्ड के लिए विधि-व्यवस्था के वरीय पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति की जाती है। उक्त अवसर पर दोनों पदाधिकारी अपने-अपने आवंटित प्रखण्डों में आवश्यक विधि-व्यवस्था सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।

    जिला नियंत्रण कक्षः-

    वर्तमान में जामताड़ा जिला में 24×7 जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत है, जिनका दूरभाष संख्या 06433-222245 है। वहीं कंट्रोल रूम में हिन्दू एवं मुस्लिम संगठनों के वैसे प्रमुख गणमान्य व्यक्ति, जो निष्पक्ष, ईमानदार एवं स्वच्छ चरित्र के हों, जिन्हें संबंधित समाज के लोग आदर व सम्मान देतें हों तथा उनके विचारों को अनुशासनिक तौर पर मानतें हों, का दूरभाष नं० जिला नियंत्रण कक्ष में रहेगा एवं उनसे लगातार सम्पर्क में रहेंगे।

    वहीं मुहर्रम के अवसर पर 01-01 क्यू०आर०टी० दल नारायणपुर एवं करमाटांड़ में प्रतिनियुक्त रहेंगे।

    दिनांक 16.07.2024 से 18.07.2024 तक प्रतिदिन संध्या 04.00 बजे तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक, साईबर, जामताड़ा द्वारा संयुक्त सैरियत प्रतिवेदन समर्पित की जायेगी।
    *जिले का महत्वपूर्ण दूरभाष*

    1. उपायुक्त जामताड़ा 9431130960, 06433 222435 (कार्यालय दूरभाष)
    2. पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा 9431130811, 06433 222021 (कार्यालय दूरभाष)
    3. अपर समाहर्ता, जामताड़ा 7004043727
    4. अनुमंडल पदाधिकारी 9693741777, 06433 222245
    5. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जामताड़ा 9470591035
    6. अपर पुलिस अधीक्षक (मु०) 9470591046
    7. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नाला 9523355003
    9. पुलिस उपाधीक्षक, साईबर, जामताड़ा 7991106799

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