उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कुमुद सहाय की अध्यक्षता में अवैध खनन एवं अवैध खनिज परिवहन तथा व्यापार की रोकथाम हेतु जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स आहूत बैठक संपन्न
जामताड़ा : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्रीमती कुमुद सहाय (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में अवैध खनन एवं अवैध खनिज परिवहन तथा व्यापार की रोकथाम हेतु जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आहूत किया गया।
बैठक में उपायुक्त द्वारा अवैध कोयला खनन एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार जांच अभियान चलाने, नियमानुसार धारित खनन पट्टों का उपयोग, क्रशर संचालन हेतु नियमों का पालन, अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियो के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने, एनजीटी के रोक का अनुपालन, लीज धारक, सुरक्षा मानक का ध्यान रखते हुए क्रशर संचालन आदि की समीक्षा की गई। इसके अलावा विगत बैठक में दिए कई बिंदुओं पर अनुपालन की समीक्षा किया गया।
_*सुरक्षा मानक के अनुसार ही क्रशर का करें संचालन*_
उपायुक्त ने कहा की किसी भी सूरत में खनन क्षेत्र से बाहर खनन नहीं होनी चाहिए, अन्यथा कड़ी करवाई करें। वहीं उन्होंने कहा कि मानक का पालन करके ही खनन पट्टा दें। उन्होंने कहा कि धारित पत्थर खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर खनन नहीं होने चाहिए इसका सतत निगरानी करते रहें, अनियमितता पाए जाने पर नियमसंगत कार्रवाई करें। इसके लिए उन्होंने पुलिस, परिवहन एवं खनन विभाग मिलकर संयुक्त रूप से अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करें। वहीं उन्होंने जिले में क्रशर संचालन की जानकारी ली एवं निर्देश देते हुए कहा कि सुरक्षा मानक का पालन करके क्रशर चलाएं।
वहीं उपायुक्त ने समीक्षा के दौरान चालू वित्तीय वर्ष में अवैध खनन, खनिज परिवहन, व्यापार की रोकथाम, बालू खनिज,, पत्थर खनिज, स्टोन चिप्स आदि के मामलों में हुई कार्रवाई की जानकारी लेते हुए आवश्यक निदेश दिया।
वहीं उन्होंने संबंधित अधिकारी को जिले में अवैध खनन वाले क्षेत्रों को चिह्नित करने एवं कार्ययोजना बनाकर अवैध खनन के रोकथाम हेतु प्रभावी रोकथाम हेतु कार्रवाई करने का निदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने निर्धारित पट्टा के अलावा किसी भी क्षेत्र अथवा स्थान पर अवैध खनन रोकने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निदेश दिया।
उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को अवैध खनन के संबंध में नियमित रिपोर्ट प्रेषित करने का निर्देश दिया साथ ही परिवहन विभाग के अधिकारियों को अवैध खनन के परिवहन की गतिविधियों पर टीम के साथ पूर्ण निगरानी रखने के निर्देश दिया गया।
_*15 अक्टूबर तक अवैध बालू उठाव एवं परिवहन पर है रोक*_
इसके अलावा उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम है, ऐसे में पर्यावरण के सुरक्षा के दृष्टिकोण से पट्टा क्षेत्र एवं भंडारण स्थल के आस पास वृक्षारोपण करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि माननीय राष्टीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर जिले में आगामी 15 अक्टूबर तक बालू के अवैध उठाव एवं परिवहन पर रोक रहेगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों एवं जिला खनन पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेश दिया।
वहीं नाला थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्व श्री पांडेश्वर क्षेत्र के द्वारा धारित बंद पड़े खदानों में कोयला के अवैध खनन के फलस्वरूप बने शेष बचे गड्ढों की भराई का निर्देश दिया गया, इस हेतु सुरक्षा विभाग एवं सीआईएसएफ के द्वारा कास्ता, परिहारपुर, पलास्थली, जोरकुरड़ी, बेलडंगा, सुल्तानपुर एवं अन्य क्षेत्रों में सतत निगरानी रखी जा रही है।
*_कई मामलों में हुई है कार्रवाई_*
वहीं माइनिंग टास्क फोर्स के द्वारा 02 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 1 लाख 7 हजार 800 रुपए की वसूली की गई। इसके अलावा एसपी माइंस चितरा के द्वारा माह जून 2024 में 02 मामलों में बिंदापाथर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके अलावा बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष अवैध खनिज परिवहन रोकथाम आदि के कुल 07 मामलों में से कोयला खनिज के 6 मामलों में 160.52 टन कोयला, 03 ट्रक, 01 ट्रैक्टर एवं 02 मोटरसाइकिल को जब्त करते हुए संबंधित थाना में 07 प्राथमिकी दर्ज कराई गई एवं 01 मामला कोयला खनिज भंडारण से संबंधित में 100 टन कोयला जब्त किया गया।
वहीं बालू खनिज के 06 मामलों में 04 मामलों में वाहनों से जुर्माना एवं 02 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पत्थर खनिज के 07 मामलों में 02 मामलों में 03 वाहनों से जुर्माना वसूल किया गया। इसके अलावा स्टोन चिप्स के 04 मामलों एवं स्टोन डस्ट चिप्स के 01 मामलों में जुर्माना वसूल किया गया। उपायुक्त ने संयुक्त रूप से टीम बनाकर अधिक से अधिक छापेमारी करने का निर्देश दिया।
*इनकी रही उपस्थिति*
*इस मौके पर* पुलिस अधीक्षक श्री अनिमेष नैथानी (भा०पु०से०), वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री बनकर अजिंक्य देवीदास (भा०व०से०), जिला परिवहन पदाधिकारी श्री मनोज कुमार, जिला खनन पदाधिकारी श्री दिलीप कुमार, संबंधित महाप्रबंधक ईसीएल पांडेश्वर, एसपी माइंस चितरा प्रतिनिधि, सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।