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    Home » जिला शस्त्र दंडाधिकारी सह उपायुक्त, जामताड़ा कुमुद सहाय द्वारा लोकसभा आम चुनाव 2024 के दृष्टिगत जिले के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अंतिम रूप से सूचना देते हुए 31 मार्च तक शस्त्र को संबंधित थाना के मालखाना में जमा करने हेतु दिए निर्देश
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    जिला शस्त्र दंडाधिकारी सह उपायुक्त, जामताड़ा कुमुद सहाय द्वारा लोकसभा आम चुनाव 2024 के दृष्टिगत जिले के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अंतिम रूप से सूचना देते हुए 31 मार्च तक शस्त्र को संबंधित थाना के मालखाना में जमा करने हेतु दिए निर्देश

    Nizam KhanBy Nizam KhanMarch 30, 2024No Comments2 Mins Read
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    जिला शस्त्र दंडाधिकारी सह उपायुक्त, जामताड़ा कुमुद सहाय द्वारा लोकसभा आम चुनाव 2024 के दृष्टिगत जिले के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अंतिम रूप से सूचना देते हुए 31 मार्च तक शस्त्र को संबंधित थाना के मालखाना में जमा करने हेतु दिए निर्देश

    अपने-अपने शस्त्रों को संबंधित थाना/ मालखाना/ वैध शस्त्र विक्रेता को जमा करते हुए उपायुक्त कार्यालय एवं संबंधित थाना को जमा रसीद के साथ सूचित करें, अन्यथा विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए अनुज्ञप्ति रद्द करने की प्रक्रिया होगी प्रारम्भ

    जिला शस्त्र दंडाधिकारी सह उपायुक्त, जामताड़ा श्रीमती कुमुद सहाय द्वारा लोकसभा आम चुनाव 2024 के दृष्टिगत
    सूचित किया गया है कि आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को देखते हुए जामताड़ा जिला अन्तर्गत बैंको, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं कम्पनी अनुज्ञप्तियों पर धारित शस्त्रों को छोड़कर सभी व्यक्तिगत शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित शस्त्रों को अविलम्ब संबंधित थाना/ मालखाना/ वैध शस्त्र विक्रेता को जमा करने संबंधी सूचना जिले के सभी वैध शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को समाचार पत्रों एवं थाना के माध्यम से निर्गत किया गया था, परन्तु समीक्षा के क्रम पाया गया है कि कतिपय शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अबतक अपने शस्त्रों को जमा नहीं किया गया है।

    उपायुक्त द्वारा सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को जिनके द्वारा अपने शस्त्रों को अबतक जमा नहीं किया गया है, उन्हें पुनः अंतिम रूप से स्मारित करते हुए सूचित किया गया है कि वे दिनांक 31.03.2024 तक अपने-अपने शस्त्रों को संबंधित थाना/ मालखाना/ वैध शस्त्र विक्रेता को जमा करते हुए उपायुक्त कार्यालय एवं संबंधित थाना को जमा रसीद के साथ सूचित करें अन्यथा उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए अनुज्ञप्ति रद्द करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी।

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