Close Menu
Rashtra SamvadRashtra Samvad
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • अन्तर्राष्ट्रीय
    • राज्यों से
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
      • ओड़िशा
    • संपादकीय
      • मेहमान का पन्ना
      • साहित्य
      • खबरीलाल
    • खेल
    • वीडियो
    • ईपेपर
      • दैनिक ई-पेपर
      • ई-मैगजीन
      • साप्ताहिक ई-पेपर
    Topics:
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Home » बहुचर्चित तारा शाहदेव यौन उत्पीड़न मामले में दोषी रकीबुल हसन को आजीवन कारावास की सजा
    Breaking News Headlines झारखंड रांची

    बहुचर्चित तारा शाहदेव यौन उत्पीड़न मामले में दोषी रकीबुल हसन को आजीवन कारावास की सजा

    Devanand SinghBy Devanand SinghOctober 5, 2023Updated:October 5, 2023No Comments3 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

     

     

    नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रताड़ना से जुड़े नौ साल पुराने यौन उत्पीड़न मामले में रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन को आजीवन कारावास,।
    झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार(निगरानी) मुश्ताक अहमद को 15 साल, रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन आजीवन कारावास एवं उसकी मां कौशल रानी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। यह सजा सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने गुरुवार को सुनाई है। अदालत ने 30 सितंबर को उक्त आरोप में दोषी पाकर तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया था। अदालत ने अभियुक्त रंजीत सिंह कोहली को कब्जे में लेकर एक ही महिला से बार-बार बलात्कार करने समेत अन्य आरोप में सजा सुनाई है।

     

     

    जबकि मुश्ताक अहमद एवं कौशल रानी को महिला के साथ बार-बार बलात्कार करने के षडयंत्र रचने के जुर्म समेत अन्य में सजा सुनाई है। सीबीआई के वरीय लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह ने सुनवाई के दौरान कठोर से कठोर सजा की मांग की थी। जबकि बचाव पक्ष ने सजा में नरमी बरतने का अनुरोध किया था। बता दें कि रंजीत कोहली व तारा शाहदेव की कपटपूर्वक शादी सात जुलाई 2014 को हुई थी। शादी के बाद से ही मारपीट एवं उत्पीड़न की घटनाएं होने लगी थी। घटना को लेकर हिंदपीढ़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वहीं परिजन सीबीआई की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट गए। जहां सीबीआई जांच का आदेश दिया गया। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2015 में केस टेक ओवर किया था। सीबीआई ने 12 मई 2017 को तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चली लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला आया।

     

    कौन किस धारा में दोषी :
    अदालत ने तीनों को अलग-अलग धारा में दोषी पाया है। साथ ही तीनों को 120बी (आपराधिक साजिश करना) सह पठित 376(2)(एन) (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार का षडयंत्र), 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 323 (मारपीट करना), 496 (जबरदस्ती विवाह करना या कपटपूर्ण विवाह करना) एवं 506(गाली-गलौज करना) में दोषी करार दिया है। दहेज प्रताड़ना और स्त्री का लज्जा भंग करने के आरोप से बरी किया गया है।

    इस मामले में सीबीआइ की दिल्ली शाखा ने जांच पूरी करते हुए 12 मई 2017 को तारा का तथाकथित पति रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल रहमान, सास कौशल रानी एवं मुश्ताक अहमद के खिलाफ भादिव की सुसंगत धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की जांच सीबीआइ दिल्ली शाखा की डीएसपी सीमा पहुंजा ने की थी। सीबीआइ के चार्जशीट में कहा गया है कि कोहली, कौशल और अहमद ने शादी के तुरंत बाद तारा को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया। दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया। तारा कोहली की शादी 7 जुलाई 2014 को हुई थी। तारा का आरोप था कि रंजीत ने शादी से पहले अपना धर्म छिपाया था। बाद में उत्पीड़न कर उसका धर्म बदलवाया। अहमद पर तारा के परिवार पर कोहली से शादी का दबाव बनाने का आरोप है। शादी के बाद अहमद ने इस्लामिक पुस्तक लाकर दी।

    हुचर्चित तारा शाहदेव यौन उत्पीड़न मामले में दोषी रकीबुल हसन को आजीवन कारावास की सजा
    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Previous Articleमुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से आर्च बिशप फादर फेलिक्स टोप्पो ने की मुलाकात
    Next Article JAMSHEDPUR :अग्नि पीड़ित परिवार को भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने पहुँचाई मदद

    Related Posts

    डा सुधा नन्द झा ज्यौतिषी जमशेदपुर झारखंड द्वारा प्रस्तुत राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे देखिए अपना राशिफल

    May 23, 2025

    राष्ट्र संवाद हेडलाइंस

    May 23, 2025

    हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का अंतिम संस्कार: जब पूरी क्लास फेल होती है, तो सिस्टम अपराधी होता है।

    May 23, 2025

    Comments are closed.

    अभी-अभी

    डा सुधा नन्द झा ज्यौतिषी जमशेदपुर झारखंड द्वारा प्रस्तुत राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे देखिए अपना राशिफल

    राष्ट्र संवाद हेडलाइंस

    हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का अंतिम संस्कार: जब पूरी क्लास फेल होती है, तो सिस्टम अपराधी होता है।

    भारत में आंतकवाद के प्रयोजन का मतलब

    भारत-बांग्लादेश संबंधों में लगातार बढ़ रही दूरी चिंताजनक

    भारत में हो रहे विकास कार्यों को देखकर दुनिया भी हैरान: मोदी

    प्रधानमंत्री ने भारत के सम्मान से समझौता किया: राहुल

    भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा पाकिस्तान को: प्रधानमंत्री मोदी

    जनता मध्य विद्यालय छोटागोविन्दपुर जमशेदपुर में चार अतिरिक्त वर्गकक्ष निर्माण कार्य का हुआ शिलान्यांस

    मुख्तार अंसारी के आकस्मिक निधन पर पहुंचे झारखंड विधानसभा अध्यक्ष, दिया सांत्वना

    Facebook X (Twitter) Telegram WhatsApp
    © 2025 News Samvad. Designed by Cryptonix Labs .

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.