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    Home » गढ़वा : 10 सदस्यों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
    Breaking News झारखंड

    गढ़वा : 10 सदस्यों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज

    Devanand SinghBy Devanand SinghSeptember 22, 2023No Comments3 Mins Read
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    10 सदस्यों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज

    संवाददाता- विवेक चौबे

    गढ़वा : सरकारी जन वितरण प्रणाली की दुकानों में व्याप्त अनियमितता को लेकर लाभुकों द्वारा लगातार मिल रही शिकायत के आलोक में जिले के कांडी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा जांच के दौरान शिकायत को सही पाए जाने पर उक्त स्वयं सहायता समूह के सभी 10 सदस्यों के विरुद्ध कांडी थाना में बीएसओ के द्वारा नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दिए गए आवेदन के आलोक में कांडी थाना में कांड संख्या 68/23 दिनांक 20 सितंबर 2023 दर्ज कर लिया गया है। मालूम हो कि उपायुक्त से प्राप्त आवेदन, प्रेस कतरन एवं वीडियो क्लिप के माध्यम से प्राप्त शिकायत से स्पष्ट हो गया की ममता स्वयं सहायता समूह ग्राम रतनगढ़ ग्राम पंचायत घटहुआं कला की पीडीएस दुकान लाइसेंस नंबर 56/11 के दुकान की प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा जांच की गई।

     

     

    जिसमें पाया गया कि जुन जुलाई महीने में विक्रेता के द्वारा राशन का उठाव कर लिया गया है। साथ ही अगस्त एवं सितंबर महीने का राशन पूर्व क्लोजिंग बैलेंस होने के कारण आवंटन शून्य हो गया है। लाभुकों का आरोप है कि जून में कुछ लोगों को राशन नहीं दिया गया है। जबकि जुलाई महीने में अंगूठा लगवा कर भी किसी को राशन नहीं दिया गया। अगस्त सितंबर का डीलर के ऊपर पहले का बैलेंस है। इस प्रकार माह जुलाई का 40 क्वींटल 46 किलो, अगस्त का 38 क्वींटल 34 किलो एवं सितंबर का 39 क्विंटल 51 किलो कुल 117 क्विंटल 31 किलो राशन दुकान के स्टॉक में होना चाहिए। लेकिन बीडीओ ने जब स्टॉक जांच किया तो उसे शून्य पाया। साथ ही उल्लेख करना है कि जुलाई महीने में 83..60 प्रतिशत कार्ड धारी से अंगूठा लगवा कर भी राशन नहीं दिया गया है।

     

     

    इसे डीलर ने भी स्वीकार किया है। इससे राशन की हेरा फेरी एवं कालाबाजारी की गई है यह स्पष्ट हो जाता है। अतः समूह की अध्यक्ष ममता देवी पति राम व्रत विश्वकर्मा, सचिव शैल देवी पति सत्येंद्र विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष मालती देवी पति बैजनाथ रजवार, सदस्य उर्मिला देवी पति रामनाथ विश्वकर्मा, राजमती देवी पति रामनाथ रजवार, ममजा देवी पति कमलेश यादव, सरिता देवी पति दीनानाथ सिंह, कलावती देवी पति श्यामनाथ विश्वकर्मा, प्रमिला देवी पति प्रदीप विश्वकर्मा, शांति देवी पति श्यामलाल रजवार निवासी रतनगढ़ पंचायत घटहुआं कला के खिलाफ कांडी थाना कांड संख्या 68/23 तिथि 20 सितंबर 2023 के अनुसार भारतीय दंड विधान की धारा 409, 420, 421 एवं 34 के तहत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मनोज कुमार तिवारी ने प्राथमिकी दर्ज करा दी है।

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