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    Home » जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम की 2 खबरें ने आम जनता को किया प्रभावित,सरस्वती सबर को मिला मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ वही रामलीला मैदान में चला अतिक्रमण का डंडा
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    जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम की 2 खबरें ने आम जनता को किया प्रभावित,सरस्वती सबर को मिला मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ वही रामलीला मैदान में चला अतिक्रमण का डंडा

    News DeskBy News DeskAugust 16, 2022No Comments4 Mins Read
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    जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम की 2 खबरें ने आम जनता को किया प्रभावित,सरस्वती सबर को मिला मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ वही रामलीला मैदान में चला अतिक्रमण का डंडा

    ▪️सरस्वती सबर को मिला मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ, कहा- विवाह के लिए मेरे परिजनों पर आर्थिक दबाव नहीं पड़ा और उन्होंने खुशी-खुशी विदाई की

    जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार के द्वारा आज रामलीला मैदान का अतिक्रमण हटाने के लिए कदम

    समाज के अंतिम पायदान में खड़े आदिम जनजातियों में अशिक्षा, जागरूकता की कमी और जानकारी के अभाव में जहां सरकारी लाभ से वंचित होने का मामला सुनने को मिलता है, वही उसी समाज से कुछ लोग शिक्षा, जागरूकता और जानकारी से सरकारी लाभ से भी लाभान्वित हो रहे हैं। इसी तरह का एक मामला चाकुलिया प्रखंड के तरंगा गांव में देखने को मिला। यहां सिर्फ जागरूकता से आदिम जनजाति के एक युवती का विवाह न केवल 18 वर्ष पूरा करने के पश्चात हुआ, बल्कि युवती ने कोर्ट मैरिज प्रमाण पत्र देकर कन्यादान योजना के लिया आवेदन दिया, जिसे स्वीकृति दे दिया गया है। मैट्रिक तक पढ़ी-लिखी युवती को जागरूक करने के साथ-साथ 18 साल पूरा होने पर शादी के लिए स्थानीय आंगनबाड़ी सेविका ने अहम भूमिका निभायी।

    *मुख्यमंत्री कन्यादान योजना*

    – विवाह के लिए पात्रता- कन्या का 18 वर्ष तथा वर का 21 वर्ष पूर्ण, विवाह निबंधन प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, खाता संख्या, कन्या का वोटर कार्ड, आधार कार्ड
    – मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत मिलने वाली लाभ राशि- 30,000 रूपए

    आदिम जनजाति की कन्या सरस्वती सबर, पिता-रतन सबर, माता लतिका सबर चाकुलिया प्रखण्ड के तरंगा गांव की निवासी है। सरस्वती के माता-पिता किसी तरह गांव में मजदूरी कर 08 लोगों का भरन पोषण कर पाते थे ऐसे में पैसा के अभाव में सरस्वती मैट्रिक तक की पढ़ाई कर पाई। कई बार उसके विवाह का प्रयास किया गया परन्तु सेविका द्वारा जा कर उन्हें समझाया गया कि 18 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात ही विवाह करें ताकि सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना कन्यादान का लाभ उनकी पुत्री को मिल सके । पिता ने उनकी बात मानी तथा 18 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात सरस्वती का विवाह बंगाल निवासी कमल सबर के साथ तय किया । बाल विकास परियोजना कार्यालय में आ कर सरस्वती सबर ने महिला पर्यवेक्षिका से कन्यादान से संबंधित जानकारी ली एवं आवेदन किया ।

    सरस्वती ने बाताया कि इस आर्थिक सहयोग से परिजनों पर मेरे विवाह के लिए आर्थिक दबाव नहीं पड़ा और उन्होंने खुशी-खुशी विदाई की । दिनांक 10.08.2022 को प्रखण्ड कार्यालय में जिला उपायुक्त, मानननीय सांसद, माननीय विधायक बहरागोड़ा की उपस्थिति में आयोजित जनता दरबार में सरस्वती सबर को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का सांकेतिक प्रशस्ति पत्र दिया गया । सरस्वती ने खुशी जाहिर करते हुए योजना का लाभ मिलने के लिए सभी पदाधिकारियों एवं सरकार का आभार एवं धन्यवाद किया है ।

    जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार के द्वारा आज रामलीला मैदान का अतिक्रमण हटाने के लिए उठाया गया कदम

    जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार के द्वारा आज रामलीला मैदान का अतिक्रमण हटाने के लिए कदम उठाया गया । एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के कार्यालय से रामलीला मैदान का अतिक्रमण कर खटाल संचालन करने वाले 4 व्यक्तियों को नोटिस निर्गत किया गया था परंतु उनके द्वारा अभी तक जवाब प्रस्तुत नहीं करने के उपरांत विशेष पदाधिकारी के द्वारा अतिक्रमण करने वालों को 24 घंटे के अंदर स्वत :

    अतिक्रमण किए गए खटाल को हटाने एवं जमीन का अतिक्रमण कर बांस एवं लोहे से घेरे हुए सभी लगभग 10 घरों को स्वत: हटाने के लिए निर्देश दिया । उक्त खटाल संचालकों के द्वारा दिन के समय खुला छोड़ देने के कारण प्रायः दुर्घटनाएं होती हैं जिसमे दोपहिया वाहन वाले गिर कर घायल हो जाते हैं एवं पशुओं को भी चोट लग जाती है । ऐसे में दोनो के सुरक्षा एवं सफाई के मध्यनजर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है । अगर उक्त अतिक्रमण स्वतः नहीं हटाते हैं तो जमशेदपुर अक्षेस हटाएगी एवं इसमें लगने वाले खर्च अतिक्रमण करने वालो से वहन किया जायेगा । वहीं 2 संस्था का संचालन करने वाले व्यक्ति के द्वारा बिना अनुमति के अवैध रूप से लोहे का बड़े आकार का प्रचार बोर्ड एवं जमीन का घेरा बंदी करने हेतु ईंट का दीवार कच्चा बनाया गया था जिसे हटाने के लिए निर्देश देने के साथ साथ जुर्माना अधिरोपित करने हेतु नगर प्रबंधक अनय राज को निर्देशित किया गया ।

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