Close Menu
Rashtra SamvadRashtra Samvad
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • अन्तर्राष्ट्रीय
    • राज्यों से
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
      • ओड़िशा
    • संपादकीय
      • मेहमान का पन्ना
      • साहित्य
      • खबरीलाल
    • खेल
    • वीडियो
    • ईपेपर
    Topics:
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Home » स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार के निर्देश के आलोक में जिला में 18 जून को शुभारंभ होगा ” गहन जन स्वास्थ्य सर्वे सप्ताह”
    Breaking News Headlines खबरें राज्य से झारखंड

    स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार के निर्देश के आलोक में जिला में 18 जून को शुभारंभ होगा ” गहन जन स्वास्थ्य सर्वे सप्ताह”

    Devanand SinghBy Devanand SinghJune 15, 2020No Comments3 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

    स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार के निर्देश के आलोक में जिला में 18 जून को शुभारंभ होगा ” गहन जन स्वास्थ्य सर्वे सप्ताह”

    सहिया, आंगनबाड़ी सेविका, एएनएम और सीएचओ के माध्यम से होगा जन स्वास्थ्य सर्वे

    18 जून को जन स्वास्थ्य सर्वे अभियान का शुभारंभ विभिन्न माध्यमों से लोगो के बीच अभियान से सम्बन्धित होगा प्रचार प्रसार

    कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा पूरे राज्य में गहन जन स्वास्थ्य सर्वे सप्ताह अभियान चलाने के निर्देश के आलोक में पूर्वी सिंहभूम जिले में 18 जून को शुभारंभ होने वाले जन स्वास्थ्य सर्वे सप्ताह के सफल क्रियान्वयन हेतु आज समाहरणालय सभागार में उपायुक्त श्री रवि शंकर शुक्ला की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सिविल सर्जन डॉ महेश्वर प्रसाद द्वारा बताया गया कि अभियान की शुरुआत 18 जून को व्यापक प्रचार प्रसार से किया जाएगा वही दिनांक 19 से 21 जून तक सहिया आंगनबाड़ी सेविका अपने गांव के प्रत्येक घर का भ्रमण कर सर्वे करेंगी। 22 से 24 जून तक एएनएम एवं सी एच ओ द्वारा 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की गहन जांच किया जाएगा जिसमें उनका उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, स्वास्थ संबंधी अन्य बीमारी एवं टीबी के संदेहास्पद मामले, लिवर संबंधी समस्या, मुंह का कैंसर कुष्ठ रोग एवं अत्यधिक मोटापा से संबंधित जांच एएनएम एवं सी एच ओ द्वारा किया जाएगा। वही 25 जून को सहिया द्वारा किए गए सर्वे एवं एएनएम और सी एच ओ द्वारा की गई जांच से संबंधित प्रतिवेदन संकलित कर सिविल सर्जन कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा। उपायुक्त ने जन स्वास्थ्य सर्वे सप्ताह से संबंधित विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया जिससे लोगो को इस जन स्वास्थ्य सर्वे सप्ताह अभ्यन्नकी जानकारी हो।उपायुक्त ने सीडीपीओ और एम ओ आइ सी को कुछ गांवों का भ्रमण कर लोगो के साथ बैठक करने का निर्देश दिए। उपायुक्त ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि बी एल ओ द्वारा किए गए सर्वे के प्रतिवेदन जन स्वास्थ्य सर्वे अभियान से जुड़े लोगों को उपलब्ध कराएं जिससे पूर्व में किए गए सर्वे कार्य का सत्यापन भी हो जाए वही सर्वे करने में सहिया और आंगनबाड़ी सेविकाओं को सहायता भी मिले। उपायुक्त द्वारा 21,22 और 23 जून को आंगनबाड़ी केंद्रों में और 24 जून को उप स्वास्थ्य केंद्रों में स्क्रीनिंग अथवा जांच करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सिविल सर्जन को सर्वे टीम के सदस्यों को मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया वहीं उन्होंने कहा कि जो लोग घर-घर जाकर सर्वे का कार्य करेंगे वह सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करते हुए अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखेंगे। उन्होंने जन स्वास्थ सर्वे सप्ताह अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया।

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Previous Articleखुलासा: झारखंड सरकार को करोड़ों के राजस्व का घाटा
    Next Article भाजपा बागबेड़ा मंडल ने चलाया संपर्क अभियान, गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धि

    Related Posts

    1 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के आरोपियों को कोर्ट से फिर झटका

    June 24, 2026

    1 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के आरोपियों को कोर्ट से फिर झटका लगभग 1 करोड़ रुपये की कथित ठगी मामले में सचिदानंद प्रसाद और सुरेश प्रसाद की अग्रिम जमानत याचिका दूसरी बार खारिज जमशेदपुर, 24 जून 2026। लगभग 1 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े चर्चित मामले में आरोपियों को एक बार फिर न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। माननीय द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जमशेदपुर ने ए.बी.पी. संख्या 728/26 में आरोपी सचिदानंद प्रसाद एवं सुरेश प्रसाद द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को दूसरी बार खारिज कर दिया है। उल्लेखनीय है कि यह मामला एनएच डिमना पारडीह रोड, मानगो , जमशेदपुर स्थित एलीट हॉस्पिटल, अब स्पंद हॉस्पिटल के पूर्व के निदेशकों द्वारा शहर के प्रसिद्ध हृदय विशेषज्ञ डॉ. संतोष कुमार गुप्ता के साथ लगभग 1 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से संबंधित है। इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 406 एवं 120 बी के तहत आरोप तय करते हुए उलीडीह थाना द्वारा कोर्ट में चर्जशीट दाखिल किया गया हैं। मामले की सुनवाई 22 जून 2026 को पूरी हुई थी, जिसके बाद न्यायालय ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसके पश्चात 24 जून 2026 को माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपियों की दूसरी बार दायर अग्रिम जमानत याचिका को अस्वीकार करते हुए खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार सिन्हा एवं अधिवक्ता श्वेता सिन्हा ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा, जबकि आरोपियों की ओर से अधिवक्ता के.एम. सिंह ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय के इस आदेश को मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रगति माना जा रहा है। इससे यह संकेत मिला है कि प्रस्तुत तथ्यों, आरोपों की गंभीरता एवं मामले की प्रकृति को देखते हुए न्यायालय ने आरोपियों को इस स्तर पर राहत देना उचित नहीं समझा। प्रकरण की आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर भी इस आदेश का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है।

    June 24, 2026

    भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने टीएमएच में विधायक पूर्णिमा से की मुलाकात, जाना स्वास्थ्य का हाल

    June 24, 2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    अभी-अभी

    1 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के आरोपियों को कोर्ट से फिर झटका

    1 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के आरोपियों को कोर्ट से फिर झटका लगभग 1 करोड़ रुपये की कथित ठगी मामले में सचिदानंद प्रसाद और सुरेश प्रसाद की अग्रिम जमानत याचिका दूसरी बार खारिज जमशेदपुर, 24 जून 2026। लगभग 1 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े चर्चित मामले में आरोपियों को एक बार फिर न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। माननीय द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जमशेदपुर ने ए.बी.पी. संख्या 728/26 में आरोपी सचिदानंद प्रसाद एवं सुरेश प्रसाद द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को दूसरी बार खारिज कर दिया है। उल्लेखनीय है कि यह मामला एनएच डिमना पारडीह रोड, मानगो , जमशेदपुर स्थित एलीट हॉस्पिटल, अब स्पंद हॉस्पिटल के पूर्व के निदेशकों द्वारा शहर के प्रसिद्ध हृदय विशेषज्ञ डॉ. संतोष कुमार गुप्ता के साथ लगभग 1 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से संबंधित है। इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 406 एवं 120 बी के तहत आरोप तय करते हुए उलीडीह थाना द्वारा कोर्ट में चर्जशीट दाखिल किया गया हैं। मामले की सुनवाई 22 जून 2026 को पूरी हुई थी, जिसके बाद न्यायालय ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसके पश्चात 24 जून 2026 को माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपियों की दूसरी बार दायर अग्रिम जमानत याचिका को अस्वीकार करते हुए खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार सिन्हा एवं अधिवक्ता श्वेता सिन्हा ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा, जबकि आरोपियों की ओर से अधिवक्ता के.एम. सिंह ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय के इस आदेश को मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रगति माना जा रहा है। इससे यह संकेत मिला है कि प्रस्तुत तथ्यों, आरोपों की गंभीरता एवं मामले की प्रकृति को देखते हुए न्यायालय ने आरोपियों को इस स्तर पर राहत देना उचित नहीं समझा। प्रकरण की आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर भी इस आदेश का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है।

    भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने टीएमएच में विधायक पूर्णिमा से की मुलाकात, जाना स्वास्थ्य का हाल

    गिरिडीह मकतपुर में बिजली संकट पर फूटा लोगों का गुस्सा, सड़क जाम कर किया प्रदर्शन

    मोहर्रम पर शास्त्री नगर में इंसानियत का पैगाम, 8 हजार लोगों ने ग्रहण किया विशाल लंगर

    मुहर्रम को लेकर उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब के साथ एक गिरफ्तार

    डीसी ऑफिस के पास सड़क हादसे में महिला की मौत, चालक वाहन समेत फरार

    भरत तिवारी मुठभेड़ प्रकरण: उसके गांव पहुंचे प्रशांत किशोर, न्यायिक जांच की निगरानी की मांग

    राम मंदिर से दान गायब मामले में प्राथमिकी के बिना एसआईटी ‘बिना तीर की कमान’ है: अखिलेश

    सब्जी विक्रेता की ईमानदारी: ढाई लाख के सोने के आभूषण लौटाकर पेश की मिसाल

    Facebook X (Twitter) Telegram WhatsApp
    © 2026 News Samvad. Designed by Cryptonix Labs .

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.