रांची. बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई. जिसमें राजद सुप्रीमो को कोई राहत नहीं मिली. लालू प्रसाद को फिलहाल बेल के लिए और इंतजार करना होगा.
हाईकोर्ट में सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका का विरोध किया. जिसके बाद कोर्ट ने लालू प्रसाद के हाफ सेंटेंस पूरा होने की अपील को नहीं माना. इसके लिए 26 दिन कम होने के कारण कोर्ट ने बेल पर अगली सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर तारीख मुकर्रर की है.
उल्लेखनीय है कि चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार मामले में तकरीबन 37 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को 24 जनवरी 2018 को 5 साल की सजा सुनाई गई थी. लालू प्रसाद ने सुप्रीम कोटज़् के आदेश का हवाला देते हुए सजा की आधी अवधि पूरी होने की दलील देकर न्यायालय से इस केस में जमानत देने की अपील की है.
न्यायालय के समक्ष लालू यादव की ओर से दायर जमानत याचिका में स्वास्थ्य कारणों का भी हवाला दिया गया है. लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर पिछले 28 अगस्त को ही सुनवाई होनी थी. मगर सीबीआई द्वारा समय मांगे जाने के कारण सुनवाई 11 सितंबर तक के लिए टल गयी थी.
गौरतलब है कि बिहार चुनाव को देखते हुए लालू प्रसाद की जमानत पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. मगर लालू प्रसाद को चाईबासा केस में जमानत मिल भी जाती है, तो वे जेल से बाहर नहीं निकल पायेंगे. इसके पीछे की वजह चारा घोटाले के दुमका केस में लालू प्रसाद का सजायाफ्ता होना है.