नाबालिग से यौन शोषण में आजीवन कारावास की सजा
संवाददाता
जमशेदपुर। जिला एवम सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट 5 सुभाष की अदालत ने 12 साल की नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोपी उदय गहराई को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में अस्पष्ट किया है कि उदय गहराई जीवन भर जेल में रहना होगा, जब तक कि उसकी मौत नही हो जाती। गौरतलब है कि उदय गहराई बिरसानगर थाना अंतर्गत बरीडीह जोन नंबर 10 का रहनेवाला है। जोन नंबर 3 की रहने वाली एक 12 वर्षीय 8वी क्लास में पढ़नेवाली बच्ची को डरा धमकाकर गहराई ने 5 माह तक यौन शोषण करते रहा। बच्ची जब 4 माह कि गर्ववती हो गई तब परिवार वालों को पता चला।
घटना कि जानकारी मिलने पर परिवार वालों ने अदालत में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत वयान कराया गया। चुकि 12 साल नाबालिग बच्ची 4 की गर्ववती थी, इसलिए मामले को जिला जज की अदालत ने झारखंड हाई कोर्ट रेफर कर दिया ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके।इस पर हाई कोर्ट के एक बोर्ड ने फैसला दिया कि मेडिकल बोर्ड का गठन कर बच्ची का गर्भपात कराया जाय, ताकि उसके स्वास्थ्य का नुकसान न हो। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार बच्ची का गर्भपात कराया गया। अदालत ने सारे साक्ष्यों के आधार पर उदय गागराई को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।