चन्दन शर्मा की रिपोर्ट
बेगूसराय : नगरपालिका (संसोघन) अघ्यादेश को राज्यपाल के द्वारा अनुमोदन करने के बाद अब मेयर एवं डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा नेता सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर अधिवक्ता ने कहा कि
बिहार नगरपालिका (संसोधन)अघ्यादेश बिहार के नगरीय व्यवस्था को घनबल एवं बाहूवल के आघार पर अपहरण कर नगर निकायों पर क़ब्जे की भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति पर लगाम है। पुरानी ब्यवस्था न तो निकाय क्षेत्र के आमजन के प्रति जवाबदेह था और न ही इसपर आमजन का भरोसा ही था।इस नये अघ्यादेश से नगर निकायों में जवाबदेही व पारदर्शिता बढ़ेगी।
अपने शहर के मेयर/उपमेयर सीघे चुनने तथा जुड़ाव का सीधा असर विकास कार्यों के तीव्र क्रियान्वयन पर होगा।यह सुखद है।
बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2022 को लागू होने के उपरांत बिहार के नगर निकायों में महापौर/उपमहापौर तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन जनता द्वारा होने से इन पदों की शुचिता, पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि होगी जिससे शहरी क्षेत्रों के विकास को त्वरित गति मिल सकेगी। साथ ही निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने से शहरी निकायों से आम जनता प्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव महसूस करेगी और समस्याओं का भी तेजी से निष्पादन हो सकेगा।
इस जनहितकारी निर्णय के लिए प्रगतिशील मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद का हार्दिक आभार।