फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार, जमशेदपुर में अतिक्रमण हटाने की मांग : अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू
राष्ट्र संवाद संवाददाता
जमशेदपुर। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद जमशेदपुर में फुटपाथों को अतिक्रमण-मुक्त कराने की मांग उठने लगी है। अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने कहा कि सुरक्षित फुटपाथ पर चलना नागरिकों का मौलिक अधिकार है और प्रशासन को इसे सुनिश्चित करना चाहिए।
उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने Maniyar Iliyaz @ Shaik Riyaz बनाम P. Ayyappan मामले में 19 जून 2026 के फैसले में पैदल चलने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) और अनुच्छेद 21 से जोड़ा है। न्यायालय ने नगर निकायों एवं संबंधित प्राधिकरणों को फुटपाथ के निर्माण, रखरखाव और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बताई है।
जमशेदपुर में कई प्रमुख सड़कों के फुटपाथों पर दुकानों, ठेलों और अन्य अतिक्रमण के कारण लोगों को सड़क पर चलना पड़ता है। इससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। नागरिकों ने जिला प्रशासन और टाटा स्टील प्रबंधन से फुटपाथों को शीघ्र अतिक्रमण-मुक्त कराने की मांग की है।

