Close Menu
Rashtra SamvadRashtra Samvad
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • अन्तर्राष्ट्रीय
    • राज्यों से
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
      • ओड़िशा
    • संपादकीय
      • मेहमान का पन्ना
      • साहित्य
      • खबरीलाल
    • खेल
    • वीडियो
    • ईपेपर
      • दैनिक ई-पेपर
      • ई-मैगजीन
      • साप्ताहिक ई-पेपर
    Topics:
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Home » इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुंवारी बेटियों को भी माता-पिता से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार
    Breaking News Headlines उत्तर प्रदेश

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुंवारी बेटियों को भी माता-पिता से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार

    Devanand SinghBy Devanand SinghJanuary 19, 2024No Comments3 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

     

     

    प्रयागराज. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि कुंवारी बेटियों को, धर्म व उम्र के निरपेक्ष, घरेलू हिंसा कानून के तहत अपने माता-पिता से गुजारा भत्ता हासिल करने का अधिकार है. न्यायमूर्ति ज्योत्स्ना शर्मा ने नईमुल्लाह शेख व एक अन्य व्यक्ति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अविवाहित बेटियां, चाहे वे हिंदू हों या मुस्लिम अथवा उनकी उम्र चाहे जो हो, गुजारा भत्ता हासिल करने की हकदार हैं.

     

    कोर्ट ने कहा कि हालांकि जब मुद्दा केवल गुजारा भत्ता से जुड़ा न हो तो पीडि़त व्यक्ति को घरेलू हिंसा कानून की धारा 20 के तहत स्वतंत्र अधिकार उपलब्ध हैं. मौजूदा मामले में एक पिता ने अपनी अविवाहित बेटियों को गुजारा भत्ता दिये जाने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी. नईमुल्लाह की तीन बेटियों ने घरेलू हिंसा कानून के तहत गुजारा भत्ता के दावे के साथ एक मामला दर्ज कराया था और आरोप लगाया था कि उनके पिता व सौतेली मां उनका उत्पीडऩ करते हैं. निचली अदालत ने अंतरिम भरण-पोषण भत्ते का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ प्रतिवादियों ने अपील की थी. प्रतिवादियों की दलील थी कि उनकी बेटियां वयस्क हैं वित्तीय रूप से स्वावलंबी हैं.

     

    अदालत ने 10 जनवरी 2024 को याचिकाकर्ता की यह दलील खारिज कर दी कि बेटियां वयस्क होने के नाते गुजारा भत्ते का दावा नहीं कर सकतीं. अदालत ने कहा घरेलू हिंसा कानून का लक्ष्य महिलाओं को अधिक प्रभावी संरक्षण उपलब्ध कराना है. गुजारा भत्ता हासिल करने का वास्तविक अधिकार अन्य कानून से निर्गत हो सकता है हालांकि गुजारा भत्ता प्राप्त करने के लिए त्वरित एवं लघु प्रक्रिया घरेलू हिंसा कानूनए 2005 में उपलब्ध कराई गई है.

    याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि निचली अदालत इस तथ्य पर विचार करने में विफल रही है कि इन बेटियों के पिता वृद्ध और अशक्त व्यक्ति हैं. जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है और वह पहले से ही अपनी बेटियों का लालन-पालन करते आ रहे हैं तथा घरेलू हिंसा कानून के तहत गुजारा भत्ता के लिए आवेदन उनके चचेरे भाई की तरफ से कराया गया है. याचिकाकर्ता ने अपनी दलील में कहा कि उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद से उनकी बेटियां उनके साथ रह रही हैं और उनका खर्च भी वह स्वयं वहन कर रहे हैं. याचिकाकर्ता ने कहा कि उनकी बेटियां शिक्षित हैं और ट्यूशन पढ़ाकर आय अर्जित कर रही हैं. उन्होंने सबसे प्रमुख दलील यह दी कि उनकी बेटियां बालिग हैं और इसलिए वे किसी तरह के गुजारा भत्ते का दावा नहीं कर सकतीं.

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Previous Articleअसम के CM बिस्वा ने लगाया आरोप, मुसलमानों के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही कांग्रेस
    Next Article दिल्ली के पीतमपुरा के घर में लगी भीषण आग, 4 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत

    Related Posts

    हर एक मनुष्य को शारीरिक-मानसिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में विकसित होने का अधिकार है

    May 12, 2025

    फिर आएगा गौरी : इतिहास के पन्नों से वर्तमान तक का सबक

    May 12, 2025

    बौद्ध धर्म का उदय-प्रसार और बौद्ध स्मारक के संरक्षण की आवश्यकता

    May 12, 2025

    Comments are closed.

    अभी-अभी

    हर एक मनुष्य को शारीरिक-मानसिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में विकसित होने का अधिकार है

    फिर आएगा गौरी : इतिहास के पन्नों से वर्तमान तक का सबक

    बौद्ध धर्म का उदय-प्रसार और बौद्ध स्मारक के संरक्षण की आवश्यकता

    संघर्ष विराम कूटनीतिक राहत या अस्थायी विराम?

    सरायकेला थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर असामाजिक तत्वों ने साप्ताहिक हाट बाजार में लगा दी आग

    तेली साहू समाज गोलमुरी क्षेत्र ने मनाया कर्मा जयंती, कार्यकम का उद्घाटन पूर्णिमा साहू और दिनेश कुमार ने किया

    हेलमेट और कागजात की चेकिंग के बाद भी लोगो से पैसे की मांग करती हैं पुलिस – सरदार शैलेन्द्र सिँह

    आदित्यपुर में एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की बैठक संपन्न, सदस्यों को भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण का दिया निर्देश

    हाता बिरसा चौक में बनेगा 4.50 करोड़ की लागत से बस स्टैंड सह मार्केट कॉम्प्लेक्स, विधायक संजीव सरदार ने किया भूमि पूजन

    जमशेदपुर मे संभावित हवाई हमले व अन्य आपदा प्रबंधन के संबंध में मॉक ड्रिल का आयोजन

    Facebook X (Twitter) Telegram WhatsApp
    © 2025 News Samvad. Designed by Cryptonix Labs .

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.