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    Home » दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस को झटका, IT की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज
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    दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस को झटका, IT की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज

    Devanand SinghBy Devanand SinghMarch 28, 2024No Comments2 Mins Read
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    दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस को झटका, IT की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज
    दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस पार्टी को आज बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने टैक्स अधिकारियों द्वारा कांग्रेस के खिलाफ चार साल की अवधि के लिए टैक्स रिअसेसमेंट कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं।इसके साथ ही अब कांग्रेस के बैंक अकाउंट भी कोई फैसला आने तक फ्रीज रहेंगे।

     

     

    टैक्स की जांच का है मामला
    न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा और न्यायमूर्ति पुरूषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि एक और वर्ष के लिए टैक्स के पुनर्मूल्यांकन करने में हस्तक्षेप करने के लिए हम पहले भी इनकार कर चुके हैं और उस फैसले के खिलाफ याचिकाएं फिर खारिज की जाती हैं। मौजूदा मामला आकलन वर्ष 2017 से 2021 तक का है।

    पिछली याचिका में जिसे पिछले सप्ताह खारिज कर दिया गया था, कांग्रेस पार्टी ने मूल्यांकन वर्ष 2014-15 से 2016-17 से संबंधित पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती दी थी।

     

     

    शहजाद पूनावाला ने कसा तंज
    मामला पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के बेतुके प्रोपेगेंडा को खारिज करने का काम किया है। जब कांग्रेस के पास पर्याप्त समय था तब वे उच्च न्यायालय या किसी आधिकारी के पास नहीं गए और अब वे लोग ‘प्रतिशोध-प्रतिशोध’ चिल्ला रहे हैं।

    भाजपा नेता ने कहा कि यदि कांग्रेस के परिवार के अस्तित्व या उनके भ्रष्टाचार पर जनता करारी चोट करती है तो वे इसे लोकतंत्र पर चोट बताते हैं।

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