बिहार उप ब्यूरो चन्दन शर्मा की रिपोर्ट
बेगूसराय (बिहार )सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आर्थिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए क्रियान्वित “एडिप” योजना एवं “राष्ट्रीय वयोश्री योजना” के तहत लाभ लेने हेतु इच्छुक पात्र लाभुक नजदीकी जन सेवा केंद्र/कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से संपर्क कर निःशुल्क पंजीकरण करवा सकते हैं। ध्यात्वय हो कि “एडिप” दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण हेतु सहायता के लिए जबकि “राष्ट्रीय वयोश्री योजना” बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था से संबंधित किसी भी प्रकार की दिव्यांगता/शारीरिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों को नित्य जीवन सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान करने के उद्येश्य से चलाया जा रहा है।
सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बेगूसराय ने बताया कि इन दोनों योजनाओं की क्रियान्वयन एजेंसी एलिम्को, कानपुर ने जिला पदाधिकारी के प्रेषित पत्र में अनुरोध किया है कि बेगूसराय जिला अंतर्गत इन योजनाओं के तहत चिन्हित पात्र लाभुकों को आच्छादित किए जाने हेतु तीन चरणों में कार्ययोजना तैयार किया गया है। प्रथम चरण के तहत जिले के इच्छुक आवेदकों का जन सेवा केंद्र/कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) द्वारा निःशुल्क पंजीकरण, द्वितीय चरण में जिला प्रशासन के सहयोग से प्रखंड/अनुमंडलवार परीक्षण शिविर एवं उपयुक्त सहायक उपकरणों का चिन्हिकरण तथा तृतीय चरण में चयनित लाभार्थियों को निःशुल्क उपकरण वितरण किया जाना है। संदर्भित पत्र में यह अंकित किया गया है कि आवेदकों को पंजीकरण कराने हेतु किसी भी प्रकार का भुगतान संबंधित जन सेवा केंद्र/कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) को नहीं करना है। यह पूरी तरह से निःशुल्क पंजीकरण है तथा एलिम्को, कानपुर इस प्रक्रिया की कुल लागत का वहन किया जाएगा।
इसी क्रम में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बेगूसराय ने यह भी बताया कि इन योजनाओं के तहत पात्र लोगों के पंजीकरण सुनिश्चित करने के उद्येश्य से जिला पदाधिकारी विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारियों को योजनाओं के साथ-साथ पंजीकरण की व्यवस्था आदि की जानकारी हेतु प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी इस पहल के संबंध में जानकारी देने का निर्देश दिया है ताकि अधिकाधिक इच्छुक व्यक्तियों का पंजीकरण संभव हो सके।
योजना का नाम पंजीकरण हेतु पात्रता/आवश्यक दस्तावेज प्रदान किए जाने वाले उपकरण
एडिप योजना पात्रता – 1. सक्षम प्राधिकारी द्वार जारी न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगया प्रमाणपत्र
पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज – 1. आधार कार्ड की छायाप्रति 2. मतदाता कार्ड की छायाप्रति 3. राशन कार्ड/बी.पी.एल. कार्ड 4. ड्राइविंग लाइसेंस 5. आय प्रमाणपत्र की छायाप्रति ट्राईसाइकिल (बच्चों/व्यस्कों हेतु), फोल्डिंग व्हीलचेयर (बच्चों/व्यस्कों हेतु), मोटराईज्ड व्हील चेयर, मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल, बैसाखी, छड़ी, हियरिंग ऐड, ब्रेल किट, स्मार्ट केन, स्मार्ट फोन, कैलिपर्स आदि।
राष्री।ाय वयोश्री योजना पात्रता – 1. 60 वर्ष या उससे अधिक का भारतीय नागरिक
पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज – 1. आधार कार्ड की छायाप्रति 2. राशन कार्ड/बी.पी.एल कार्ड या मनरेगा कार्ड की छायाप्रति 3. इंदिरा गांधी राष्रीमीय वृद्धावस्था पेंशन योजना प्राप्ति का प्रमाण 4. आय प्रमाणपत्र आदि छड़ी, एल्बो वैसाखी, बैसाखी, ट्राईपोड, टेट्रापोड, फोल्डिंग वॉकर, चश्मा, कान की मशीन, फोल्डिंग व्हीलचेयर, कृत्रिम दांत, व्हील चेयर (कमोड सहित), स्पाइनल सपोर्ट, सरवाइकल कॉलर, सिलिकॉन फोम तकिया आदि।
आवेदक जन सेवा केंद्र/कॉमन सर्विस सेंटर की जानकारी सीएससी वेबसाइट www.csclocator.com से प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त एडिप योजना के संबध में जानकारी हेतु श्री अरूण मिश्र, उप प्रबंधक (विपणन) के दूरभाष संख्या 08957977799 तथा राष्ट्रीय वयोश्री योजना के संबध में जानकारी हेतु श्री शिव कुमार अग्रवाल, सहायक प्रबंधक के दूरभाष संख्या 08924950088 से प्राप्त किया जा सकता है।

