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    Home » सांसद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म, सुनाई गई थी 4 साल की सजा
    Headlines उत्तर प्रदेश

    सांसद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म, सुनाई गई थी 4 साल की सजा

    Devanand SinghBy Devanand SinghMay 2, 2023No Comments2 Mins Read
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    बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद अफजाल अंसारी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है. दो दिन पहले 29 अप्रैल को ही गाजीपुर के बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को अदालत ने एक मामले में 4 साल की सज़ा सुनाई थी. पिछले कुछ हफ़्तों के दौरान लोकसभा सदस्यता गंवाने वाले अफजाल दूसरे नेता हैं. इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी उपनाम वाले बयान को लेकर सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद अपनी लोकसभा सदस्यता खो चुके हैं.

     

     

     

    अफजाल अंसारी को सजा सुनाये जाने के बाद से ही यह माना जा रहा था कि उनकी संसद सदस्यता कभी भी जा सकती है. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है फौजदारी मामले में कि दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी सजा की तारीख से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और जेल में समय बिताने के बाद छह साल के लिए अयोग्यता बरकरार रहेगी.

     

     

    उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की एक अदालत ने बसपा सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के 14 साल पुराने एक मामले में चार साल की कैद और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी, जबकि अफजाल के छोटे भाई और गैंगस्टर से नेता बने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद और पांच लाख रुपये का अर्थदंड लगाया था.

    गाजीपुर की विशेष सांसद-विधायक अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) दुर्गेश ने मामले में अपना फैसला सुनाया था. 22 नवंबर, 2007 को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली में गैंगस्टर चार्ट में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को शामिल करते हुए गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था.

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