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    Home » गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामला :राहुल गांधी को राहत, कोर्ट ने मंजूर की जमानत
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    गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामला :राहुल गांधी को राहत, कोर्ट ने मंजूर की जमानत

    Devanand SinghBy Devanand SinghFebruary 20, 2024No Comments2 Mins Read
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    गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामला :राहुल गांधी को राहत, कोर्ट ने मंजूर की जमानत
    कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर सोमवार को अमेठी में दाखिल हुए थे।
    केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मंगलवार को एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट ने राहत दे दी है। कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है। सोमवार को उनके अधिवक्ता की ओर से आत्मसमर्पण व जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई।

     

     

     

    राहुल गांधी अमहट हवाई पट्टी पर हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सड़क मार्ग से सुबह 10:20 बजे कोर्ट पहुंचे। कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया था।विजय मिश्र का आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे उनकी भावनाएं आहत हुई थीं।

     

     

     

    परिवादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने परिवादी व अन्य गवाहों का बयान दर्ज करने के बाद 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को तलब करने का आदेश दिया था। सोमवार को राहुल गांधी के अधिवक्ता केपी शुक्ल ने आत्मसमर्पण व जमानत अर्जी के साथ ही मौका अर्जी देकर कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के कारण राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते हैं।

    उन्होंने मामले में मंगलवार को सुनवाई करने का अनुरोध किया। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि नियत की थी।

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