अत्यधिक ठंड को देखते हुए विद्यालयों के समय में अस्थायी प्रतिबंध
राष्ट्र संवाद सं
जामताड़ा: अत्यधिक ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रवि आनंद द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार जामताड़ा जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों, प्री-स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में शैक्षणिक गतिविधियों पर सुबह 9:00 बजे से पहले एवं शाम 4:30 बजे के बाद प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश 22 दिसंबर 2025 से 26 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। विद्यालयों को शैक्षणिक कार्य पुनर्निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है। प्री-बोर्ड व बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित कक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी।

