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    Home » एक्ट के प्रभावी अनुपालन को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिया गया जरूरी दिशा निर्देश
    Breaking News जामताड़ा झारखंड

    एक्ट के प्रभावी अनुपालन को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिया गया जरूरी दिशा निर्देश

    Nijam KhanBy Nijam KhanMarch 7, 2025No Comments2 Mins Read
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    एक्ट के प्रभावी अनुपालन को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिया गया जरूरी दिशा निर्देश

    राष्ट्र संवाद सं

    जामताड़ा: सम्पन्न उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जामताड़ा श्रीमती कुमुद सहाय (भा०प्र०से०) की अध्यक्षता में झारखंड स्टेट क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) रूल्स 2013 के तहत गठित जिला निबंधन प्राधिकरण समिति की बैठक आयोजित की गई।

    बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने जिले में उक्त के तहत निबंधित संस्थानों के संदर्भ में जानकारी ली एवं संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि सभी प्राईवेट अस्पतालों एवं क्लीनिकों का सी०ई०ए० के तहत जाँच कर वास्तविक स्थिति से उन्हें अवगत करायेंगे। वहीं उपायुक्त ने कहा कि दिनांक 03.03.2025 को निरीक्षण के क्रम में पारस अस्पताल, जामताड़ा एवं परमानंद अस्पताल, जामताड़ा में पाये गये त्रुटियों से संबंधित कारण पृच्छा करेंगे एवं नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा उपायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के तहत नवीन पंजीकरण एवं नवीनीकरण से पूर्व अस्पताल एवं क्लीनिक का जाँच करें तत्पश्चात ही प्रमाणपत्र निर्गत करेंगे। वहीं इसके अतिरिक्त उपायुक्त, जामताड़ा के द्वारा निर्देश दिया गया, कि प्रतिमाह कम-से-कम 05 बड़े एवं 05 छोटे अस्पताल एवं क्लीनिक का निरीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। वहीं आई०एम०ए० के प्रतिनिधि को अपने स्तर से भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अनुपालन करने हेतु प्राईवेट अस्पताल एवं क्लीनिक को निर्देश देने हेतु कहा गया।

    वही सर्विलेंस मेडिकल ऑफिसर, WHO डॉ अमित कुमार तिवारी द्वारा सभी बिंदुओं पर उपायुक्त को जानकारी दी गई।

    मौके पर संबंधित पदाधिकारी कर्मी उपस्थित थे।

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