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    Home » जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त जामताड़ा कुमुद सहाय (भा०प्र०से०) द्वारा बताया गया विधानसभा निर्वाचन 2024 के क्रम में जामताड़ा जिला के सम्पूर्ण क्षेत्र में —-
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    जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त जामताड़ा कुमुद सहाय (भा०प्र०से०) द्वारा बताया गया विधानसभा निर्वाचन 2024 के क्रम में जामताड़ा जिला के सम्पूर्ण क्षेत्र में —-

    Nijam KhanBy Nijam KhanNovember 16, 2024No Comments2 Mins Read
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    जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त जामताड़ा श्रीमती कुमुद सहाय (भा०प्र०से०) द्वारा बताया गया विधानसभा निर्वाचन 2024 के क्रम में जामताड़ा जिला के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 20.11.2024 (07:00 बजे पूर्वा० से 05:00 बजे अप० तक) के 48 घंटे पूर्व अर्थात् 18.11.2024 के अपराह्न 05:00 बजे से दिनांक 20.11.2024 के अपराह्न तक निषेधाज्ञा लागू है। मतदान दिवस के दिन दिनांक 20.11.2024 को अभ्यर्थी / राजनीतिक दल/आम नागरिक के द्वारा अधोलिखित प्रावधान का पालन किया जाएगा :-*_

    1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान के दिन तथा मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा आयोजित किया जाना वर्जित है।

    2. मतदान केन्द्रों के 200 मीटर के परिधि के अंदर आवश्यक सेवाओं अथवा निर्वाचन से सम्बद्ध वाहनों के सिवाय कोई प्राइवेट वाहन प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

    3. सेल्युलर फोन, कॉडलेस फोन इत्यादि का प्रयोग मतदान केन्द्र के 100 मीटर के परिधि में नहीं किया जा सकेगा सिवाय मतदान दलों व निर्वाचन कार्य से सम्बद्ध कर्मियों के।

    4. मतदान केन्द्र के 100 मीटर के परिधि में प्रचार संबंधी कोई पोस्टर, बैनर, ध्वनि विस्तारक यंत्र इत्यादि का प्रयोग नहीं होगा, सिवाय मतदान दलों के द्वारा उपयोग हेतु।

    5. सम्पूर्ण जामताड़ा जिला क्षेत्र में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135C के तहत दिनांक 18.11.2024 के अपराह्न 05:00 बजे से मतदान समाप्ति तक अर्थात् 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक मद्य निषेध (Dry day) लागू रहेंगा। इसके अधीन किसी होटल, भोजनालय, मधुशाला दुकान में अथवा किसी अन्य निजी अथवा सार्वजनिक स्थान में कोई भी मादक लीकर या वैसे ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा, न वितरित किया जाएगा।

    6. अभ्यर्थी / राजनीतिक दल द्वारा वितरित किये जाने वाले मतदाता पर्ची पर अभ्यर्थी / पार्टी का नाम या किसी प्रकार का संकेत चिन्ह अंकित नहीं रहेगा।

    7. किसी व्यक्ति के साथ संलग्न सुरक्षा कर्मी का मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में प्रवेश वर्जित रहेगा।

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