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    Home » चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के बैंक खाता खोले जाने, नकदी लाने ले जाने सहित 10 लाख या उससे ऊपर के ट्रांजैक्शन को लेकर बैंक प्रतिनिधियों को दिए कई अहम दिशा निर्देश
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    चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के बैंक खाता खोले जाने, नकदी लाने ले जाने सहित 10 लाख या उससे ऊपर के ट्रांजैक्शन को लेकर बैंक प्रतिनिधियों को दिए कई अहम दिशा निर्देश

    Nizam KhanBy Nizam KhanOctober 21, 2024No Comments3 Mins Read
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    सभागार में विधानसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्रीमती कुमुद सहाय (भा.प्र.से.) के अध्यक्षता सभी बैंकों के जिला समन्वयक के साथ बैठक संपन्न

    _निष्पक्ष व त्रुटिरहित विधानसभा चुनाव संपन्न कराने में सभी से सहयोग अपेक्षित:- जिला निर्वाचन पदाधिकारी_*

    चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के बैंक खाता खोले जाने, नकदी लाने ले जाने सहित 10 लाख या उससे ऊपर के ट्रांजैक्शन को लेकर बैंक प्रतिनिधियों को दिए कई अहम दिशा निर्देश

    आज दिनांक 21.10.2024 को सभागार में विधानसभा आम चुनाव 2024 के निमित्त बैंकों के द्वारा नकदी लाने ले जाने वाले बाह्यस्रोत एजेंसियों एवं कंपनियों से संबंधित एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा नए बैंक खाता खोलने आदि से संबंधित बिंदुओं पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्रीमती कुमुद सहाय (भा.प्र.से.) के अध्यक्षता सभी बैंकों के जिला समन्वयक के साथ बैठक आयोजित किया गया।

    बैठक में उपायुक्त ने कहा कि बैंको के प्रतिनिधियों से नकदी यह सुनिश्चित करेंगे कि बाह्य स्रोत एजेंसियों व कंपनियों से नकदी ले जानेवाली गाड़ियां किसी भी परिस्थिति में बैंक की नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य पक्ष की नकदी अपने साथ वाहन में नहीं रखेंगे। उन्होंने बताया कि बाह्य स्रोत एजेंसी व कंपनी के पास बैंकों द्वारा जारी पत्र व दस्तावेज इत्यादि होना चाहिए साथ ही बैंकों द्वारा दी गयी नकदी की विवरणी व किस प्रयोजन के लिए राशि उपलब्ध करायी गयी है, (जैसे- एटीएम मशीनों में भरने/अन्य शाखाओं अथवा बैंकों में रखने आदि) का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। वहीं उन्होंने आगे कहा कि बाह्य स्रोत एजेंसियों व कंपनियों के कार्मिक (जो नकदी ले जाने वाली गाड़ी के साथ जा रहे हैं) के पास संबंधित एजेंसी द्वारा जारी पहचान पत्र उपलब्ध रहना चाहिए।

    इसके अलावा उन्होंने बैठक के दौरान बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश देते हुए कहा कि 10 लाख रुपये या इससे ऊपर का कैश ट्रांजेक्शन किसी बैंक खाता में हो तो इसकी सूचना व्यय लेखा कोषांग अनिवार्य रूप से देंगे।

    वहीं उन्होंने बैठक के दौरान बताया कि चुनाव लड़नेवाले अभ्यर्थियों द्वारा नया बैंक एकाउंट खोला (बैंक/पोस्ट ऑफिस/ कॉपरेटिव बैंक) जाना है। चुनाव प्रकिया के दौरान अभ्यर्थी व उसके अभिकर्ता द्वारा उक्त खाते से किये जानेवाले ट्रांजेक्शन में बैंक द्वारा प्राथमिकता दिया जायेगा। इसके अलावा बैठक में ईएसएमएस और सी विजिल एप के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गयी। इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ESMS) से किस प्रकार चुनाव में अनैतिक गतिविधियों पर रोकथाम लगायी जा सकती है, इसकी विस्तृत जानकारी दी गयी साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिया गया।

    _*इस मौके पर*_ परियोजना निदेशक आईडीए, श्री जुगनू मिंज, अपर समाहर्ता श्रीमती पूनम कच्छप, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री विजय कुमार, कोषागार पदाधिकारी श्री संतोष कुमार, जिला विज्ञान पदाधिकारी श्री संतोष कुमार सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी कर्मी उपस्थित थे।

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