विधान सभा चुनाव, 2024 के मद्देनजर जामताड़ा अनुमण्डल क्षेत्रातंर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत अनुमंडल दंडाधिकारी, जामताड़ा श्री अनंत कुमार के द्वारा निषेधाज्ञा जारी
◼️ _*दिनांक 15.10.2024 के अपराह्न 03:30 बजे से चुनाव प्रक्रिया समाप्ति होने तक निषेधाज्ञा रहेगा लागू*_
◼️ *_आदेश का किसी भी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।_*
भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के द्वारा विधान सभा आम निर्वाचन, 2024 की घोषणा दिनांक 15.10.2024 को कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के घोषणा के आलोक में द्वितीय चरण में 09-जामताड़ा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मतदान दिनांक 20.11.2024 को होना है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किये गए इस घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों द्वारा प्रचार-प्रसार के लिए सार्वजनिक बैठकों / जुलुस आयोजित किए जाएगे। इस बात की प्रबल आशंका है कि विधान सभा (आम) चुनाव, 2024 को लेकर होने वाली सार्वजनिक सभाओं एवं जुलूसों में राजनैतिक दलों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने के कारण शांति भंग हो सकती है। साथ ही खुलेआम अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर तथा धन बल के सहारे असामाजिक तत्वों एवं कुख्यात अपराधियों का समर्थन प्राप्त कर मतदाताओं को डराने व मताधिकार से वंचित करने का प्रयास भी किया जा सकता है जिससे शांति भंग हो सकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि तत्काल निषेधात्मक कि कार्रवाई नहीं की गई तो स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराना संभव नहीं हो सकेगा।
उपरोक्त तथ्यों से पूर्णतया संतुष्ट होकर *_अनुमण्डल दण्डाधिकारी, जामताड़ा श्री अनंत कुमार द्वारा जामताड़ा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण जामताड़ा अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 15.10.2024 के अपराह्न 03:30 बजे से चुनाव प्रक्रिया समाप्ति होने तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नांकित निषेधाज्ञा लागू किया गया है :-_*
1. किसी भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/संगठन/अभ्यर्थी द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा/जुलूस/धरना या किसी भी प्रकार का प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा। जुलूस में किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का धारदार (अस्त्र एवं शस्त्र) जो मानव शरीर के लिए घातक हो, को लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
2. लाउडस्पीकरों का उपयोग भारत निर्वाचन आयोग के मौजूदा निर्देशों के अनुसार और स्थानीय कानूनों और आदलती आदेशों, यदि कोई हो, के आधार पर सुनिश्चित करेंगे एवं किसी भी परिस्थिति में रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे के बीच उपयोग नहीं किया जायेगा।
3. किसी सार्वजनिक / सरकारी सम्पत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर/पम्फलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झण्डा लगाना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना एवं तोरण द्वार लागने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। उक्त प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों पर Prevention of defacement of property act, 1987 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।
4. किसी भी निजी संपत्ति पर संपत्ति मालिक की लिखित अनुमति के बिना नारे लिखना, पोस्टर, पम्फलेट चिपकाना, किसी विशेष पार्टी के झंडे लगाना और होर्डिंग्स लगाना प्रतिबंधित है।
5. भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे।
6. कोई भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/संगठन/अभ्यर्थी ऐसे किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलोक फोटो का प्रयोग नहीं करेगा, जो किसी व्यक्ति / समुदाय धर्म/जाति की भावनाओं को आहत करता हो तथा इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो।
7. कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल या संगठन, उम्मीदवार को सोशल मीडिया या किसी अन्य प्लैटफॉर्म पर किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ ऐसी कोई आपत्तिजनक टिप्पणी या गैरकानूनी संदेश का प्रसारन नहीं करेगे जिस से चुनाव आदर्श संहिता का उल्लंघन हो।
8. कोई भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/संगठन / अभ्यर्थी किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनीतिक प्रचार के लिएनहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे।
9. कोई भी व्यक्ति/राजनीतिक दल / संगठन / अभ्यर्थी मतदाताओं को डराने, धमकाने का कार्य नहीं करेंगे और न ही किसी भी मतदाता को प्रलोभन में लाने का प्रयास करेंगे।
10. सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस, भवन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनीतिक गतिविधियों / सभा बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा।
11. किसी राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे विभिन्न जातियों या धर्मिक या भाषाई समुदायों के बीच घृणा की भावना उत्पन्न हो।
12. कोई भी व्यक्ति मतदान पदाधिकारी एवं मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर जाने, मतदान करने के कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे।
13. कोई भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/संगठन/अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का अनुज्ञप्तिधारी हथियार लेकर नहीं चलेगे एवं मानव शरीर के लिए घातक अग्नेयास्त्र एवं अन्य हथियारों का प्रदर्शन नहीं करेगा, परंतु उल्लेखनिय है कि यह ओदश उन लोगों पर लागू नही होगा जो परंपरागत रूप से हथियार पहनते हो तथा कानून व्यवस्था और चुनाव कर्तव्यों में लगे मजिस्ट्रेट / मतदान कर्मी और पुलिस अधिकारी पर भी यह लागू नहीं होगा। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा विधान सभा निर्वाचन 2024 के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेश के आलोक में निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।
14. किसी भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/अभ्यर्थी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय समय पर जारी दिशा-निर्देश के विपरीत कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा।
15. मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। चुनाव प्रचार अभियान अवधि समापन के पश्चात् कोई भी चुनाव प्रचार नहीं होगा। राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं/जुलूस कार्यवाहक / अभियान कार्यवाहक आदि की उपस्थिति, जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाए गए है और जो इस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है को निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद नहीं रहना चाहिए कयोंकि अभियान समाप्त होने के बाद उनकी निरंतर उपस्थिति स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के माहौल को कमजोर कर सकती है।
16. मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि में राजनीतिक प्रकृति के थोक (Bulk) एसएमएस प्रसारित करने पर प्रतिबंधित रहेगा।
17. मतदान की तिथि पर मतदान केन्द्रों पर चुनाव प्रचार-प्रसार को रोकने एवं मतदान के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आयोग ने निर्देश दिया है कि अधिकृत चुनाव एवं पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को 100 मीटर की परिधि (Polling Station Neighbourhood के रूप में परिभाषित) में सेल्युलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वायर लेस सेट आदि ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
18. प्रचार के उद्देश्य से अनुमति प्राप्त वाहनों के अलावा अन्य वाहनों का उपयोग इस निषेधात्मक आदेश के तहत विनियमित किया जाएगा।
19. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 135C में निहित प्रावधान के आलोक में मतदान के 48 घंटे के पूर्व से पूरे चुनाव क्षेत्र में किसी होटल, भोजनालय, शराबखाने, दुकान या कोई अन्य संस्थान निजी या सार्वजनिक जहाँ किसी स्पिरिटयुक्त, नशीला शराब या समान प्रकृति के अन्य पदार्थ बेचे, या वितरित नहीं किए जाएंगे। उक्त प्रावधान के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त, जामताड़ा द्वारा शुष्क दिवस घोषित किये जाने पर इसका अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
_*यह निषेधाज्ञा निर्वाचन तथा मतदान कार्य में नियुक्त / प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों/पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। उसी प्रकार शवयात्रा में शामिल व्यक्तियों, अस्पताल ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों, बारात पार्टी के सदस्यों, विद्यालय / महाविद्यालय में जाने वाले छात्रों/छात्राओं एवं वर्तमान में चल रही परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगा। चुकि संबंधित सभी व्यक्तियों को तत्काल रूप से नोटिस तामिला कराना संभव नहीं है. इसलिए यह आदेश एक पक्षीय (Ex- Parte) पारित किया जाता है।*_
*_आदेश का किसी भी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।