दुर्गा पूजा, 2024 पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संबंधी उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा कुमुद सहाय एवं पुलिस अधीक्षक जामताड़ा डॉ एहतेशाम वकारिब के द्वारा संयुक्त आदेश जारी
◼️ _*सोशल मीडिया पर रहेगा विशेष निगरानी; विद्वेष फैलाने वालों से सख्ती से निपटेगा प्रशासन*_
◼️ _*किसी भी तरह के सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु जिला नियंत्रण कक्ष 06433 222245 रहेगा 24 घंटे सक्रिय; इसके अलावा जिले के वरीय अधिकारियों से भी कर सकते हैं सीधा संपर्क; महत्वपूर्ण दूरभाष नंबर किया गया जारी*_
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा श्रीमती कुमुद सहाय (भा०प्र०से०) एवं पुलिस अधीक्षक जामताड़ा डॉ एहतेशाम वकारिब (भा०पु०से०) के द्वारा दुर्गा पूजा एवं दशहरा पर्व को लेकर विधि व्यवस्था संधारण हेतु संयुक्त आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है, इस वर्ष दुर्गा पूजा/ शारदीय नवरात्र दिनांक 03.10.2024 को कलश स्थापन के साथ प्रारम्भ हो गया है। दिनांक 10.10.2024 को महासप्तमी, 11.10.2024 को महाष्टमी महानवमी, 12.10.2024 को विजयादशमी हिन्दू पंचांग में विनिर्दिष्ट है। अनेक पूजा पण्डालों के पट षष्ठी तिथि को ही खोल दिये जाते हैं। पूजा के उपरान्त मूर्ति विसर्जन दिनांक 12.10.2024 की संध्या से अगले दो-तीन दिनों तक जिले के विभिन्न तालाबों, नदी एवं नहरों में किया जायेगा। इस पर्व के अवसर पर जिले के विभिन्न भागों में दुर्गा माँ की प्रतिमा का पूजन, मेले एवं पूजा के उपरान्त मूर्ति विर्सजन जुलूस का कार्यक्रम आयोजित होता है। मेले में भीड़, चंदा वसूली एवं मूर्ति विसर्जन आदि को लेकर कभी-कभी विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसी परिस्थति में विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है। इस हेतु जरूरी दिशा निर्देश दिया गया है।
*_पूजा पंडालों से लेकर विसर्जन स्थल तक रहेगी कड़ी निगरानी; असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटेगा प्रशासन_*
प्रायः ऐसा देखा गया है कि पूजा पंडालों और उसके आसपास विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मेला आदि का आयोजन किया जाता है जिसमें असामाजिक तत्वों के द्वारा महिलाओं के साथ छेड़-छाड़, चेन छिनतई एवं अप्रिय घटना को अंजाम देने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डी० जे० बजाने खासकर मस्जिद के आस-पास या निर्धारित मार्ग से हटकर जुलूस निकालने, भड़काऊ आपत्तिजनक नारेबाजी करने आदि को लेकर विवाद और साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न परम्परागत मार्गों से भिन्न मार्ग में जुलूस लेकर जाने, जुलूस को प्रतिबंधित मार्ग से निकालने/अल्पसंख्यक समुदाय के बस्ती, मस्जिद, ईमामबाड़ा/ईदगाह आदि के सामने से गुजरने तथा असमाजिक तत्वों द्वारा की गई छोटी-मोटी हरकतों या जान बुझकर की गई अप्रिय कार्यों के कारण साम्प्रदायिक सौहार्द, लोक-व्यवस्था तथा शांति-व्यवस्था भंग ना होने पाए इसके लिए पूजा के उपरान्त प्रतिमा विसर्जन के दौरान भी सतर्कता और निगरानी की आवश्यकता है तथा जुलूस मार्ग के अगल-बगल स्थित मस्जिद, ईदगाह, ईमामबाड़ा, कब्रिस्तान अथवा पूर्व से विवादग्रस्त मार्गों पर विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इसके अलावा प्रतिमा विसर्जन के स्थानों (जलाशयों) में भी निगरानी को लेकर दिशा निर्देश दिया गया है। गश्ती दल / दण्डाधिकारियों को विशेष हिदायत दी जाती है कि वे अपने क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदायों की आबादी से संबंधित क्षेत्र में सतत् भ्रमणशील रहेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म यथा व्हाट्सएप, लिंकेडिन, फेसबुक, एक्स सहित अन्य सोशल मीडिया ग्रुप में प्रचारित / प्रसारित होने वाले विवादित तस्वीरों एवं संवादों जिसमें किसी विशेष सम्प्रदाय/धर्म/जाति की भावनाओं को आहत पहुँचानें वाली टिप्पणियाँ करतें हों और नफरत फैलातें हों, पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है।
_*9 से 13 अक्टूबर तक अपने अपने क्षेत्र में कर्तव्य पर बने रहेंगे दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल*_
अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा एवं संबंधित थाना से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में आवश्यकतानुसार संशोधित करते हुए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल को निर्देश दिया गया है कि अपनी अपनी प्रतिनियुक्ति के अनुसार दिनांक 09.10.2024 से पूजा समाप्ति दिनांक 13.10.2024 तक (मेले में विशेषकर संध्या 05.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक जब श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है) तया विर्सजन जुलूस के साथ बने रहेंगे तया स्थिति सामान्य होने पर ही वे अपना स्थान छोड़ेंगे अन्यथा यथावत वे प्रतिनियुक्त रहेंगे। साथ ही विधि-व्यवस्था संधारण हेतु अपने विवेक से अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। किसी तरह की अवांछित गतिविधि उत्पन्न होने की सूचना तुरंत अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक एवं उपायुक्त को देंगे। वहीं जिन पदाधिकारियों की जिला सुरक्षित दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति की गई है वे अपना योगदान नियंत्रण कक्ष में देंगे।
_*शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने की पूरी जिम्मेवारी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की होगी।*_
थाना रिजर्व में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल उस थाना क्षेत्र में शांति एवं सुख्क्षा की व्यवस्था करेंगे। साथ ही क्षेत्र में प्रस्थान करते समय आवश्यक सूचना अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को दुतत्म साधन से देंगे। जहाँ शांति-व्यवस्था भंग होने की आशंका हो, वहाँ पर ससमय बीएनएसएस की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे। शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने की पूरी जिम्मेवारी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की होगी। विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु यदि उपद्रवकारी एवं हिंसा पर उतारू जत्या/जमात पर बल का भी प्रयोग करना पड़े तो इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को एवं जिला नियत्रण कक्ष को देते हुए बिना किसी प्रकार की हिचकिचाहट किए अपने विवेक से काम लेकर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपेक्षित विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
परिचारी प्रवर को सभी दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को पुलिस केंद्र जामताड़ा से आवश्यकतानुसार लाठी, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, दंगा निरोध उपकरण आदि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सभी संबंधित अधिकारी को सशस्त्र बल के साथ भ्रमणशील रहकर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। सभी थाना प्रभारी को अपने चलन्त वाहनों में भी विडियोग्राफी की व्यवस्था करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा ड्रोन (हवाई निगरानी हेतु), सीसीटीवी एवं अन्य माध्यम से विडियोग्राफी कराने का निर्देश दिया गया है।
_*डी० जे०/ लाउडस्पीकर में भड़काउ सी०डी०/ आपत्तिजनक गाने न बजे तथा ध्वनि तीव्रता निर्धारित मापदण्ड से अधिक न हो; इसे सुनिश्चित करने का निर्देश*_
वहीं डी० जे०/ लाउडस्पीकर में भड़काउ सी०डी०/ आपत्तिजनक गाने न बजे तथा ध्वनि तीव्रता निर्धारित मापदण्ड से अधिक न हो अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा इसे सुनिश्चित करेंगे। साथ ही विसर्जन एवं जुलूस में डी० जे० पर पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा, जिले के सभी डी० जे० मालिको से इस संबंध में एक शपय पत्र लें कि वे अपना डी० जे० किसी भी विसर्जन (दुर्गा पूजा कमिटी) को नहीं देंगे।
_*सिविल सर्जन को मेडिकल व्यवस्था को लेकर दिया गया निर्देश*_
इस संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जामताड़ा को निर्देश दिया गया है कि वे उक्त अवसर पर जिला नियंत्रण कक्ष, जामताड़ा एवं मिहिजाम में एक-एक एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे तथा सदर अस्पताल एवं सभी प्रखण्डों के स्वास्थ्य केन्द्रों/ अस्पतालों में प्रतिनियुक्त चिकित्सकों को एम्बुलेंस के साथ तैयारी हालत में रहने का निर्देश देंगे। साथ ही विर्सजन जुलुस के दौरान जुलुस में चलन्त चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
_*साफ सफाई एवं पेयजल की सुविधा नगर निकाय को करने का निर्देश*_
दशहरा के अवसर पर साफ-सफाई एवं पानी की व्यवस्था आयोजनकर्ता द्वारा किया जायेगा तथा शहरी क्षेत्रों में साफ-सफाई पानी की व्यवस्था नगर पंचायत जामताड़ा एवं बगर पर्षद मिहिजाम द्वारा किया जायेगा, इसे संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रखण्ड में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित करायेंगे।
_*बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ रखने का निर्देश*_
विद्युत कार्यपालक अभियंता, जामताड़ा को निर्देश दिया जाता है कि उक्त अवसर पर जुलुस मार्ग एवं पण्डाल में आने वाले विद्युत तारों की जाँच कर ससमय ठीक कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित न हो। साथ ही अपने स्तर से वस्तुस्थिति पर पूर्ण निगरानी रखेंगे तथा किसी भी आपात स्थिति से निबटने हेतु एक कन्ट्रोल रूम अपनी देखरेख में बनायेंगे एवं पूर्ण तैयारी रखेंगे तथा विसर्जन एवं जुलूस के गुजरने वाले मार्ग में आवश्यकतानुसार विद्युत आपूर्ति को बंद करना सुनिश्चित करेंगे। पंडाल स्थल पर जेनरेटर की व्यस्था आयोजनकर्ता द्वारा किया जायेगा।
*_मिहिजाम मुख्य सड़क से गुजरने वाली बड़ी वाहनों के लिए 9 से 13 अक्टूबर को सांय 5:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक नो एंट्री_*
दशहरा के अवसर पर उत्पाद अधीक्षक, जामताड़ा ‘झारखण्ड गजट’ उत्पाद एवं मद्य निषेद्य विभाग की अधिसूचना के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अवैध शराब एवं अन्य मादक पदार्थों के बिक्री पर सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया।इसके अलावा यातायात सुविधा को दुरुस्त रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। मिहिजाम मुख्य सड़क से गुजरने वाली बड़ी वाहनों के लिए 9 से 13 अक्टूबर को सांय 5:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक नो एंट्री रहेगा। दिनांक इसके अलावा पशुओं एवं जानवरों की बलि पर भी प्रभावी नियंत्रण रखने का निर्देश दिया। वहीं अग्निशमन विभाग को फुल टैंक पानी के साथ एक वाहन जिला मुख्यालय एवं एक वाहन को नाला में रखने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा विधि व्यवस्था के संधारण हेतु एसपी क्यूआरटी, एसडीपीओ जामताड़ा क्यूआरटी, एसडीपीओ नाला क्यूआरटी, पुलिस निरीक्षक नारायणपुर थाना क्यूआरटी एवं पुलिस निरीक्षक करमाटांड़ थाना क्यूआरटी का गठन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। नारायणपुर एवं करमाटांड़ क्यूआरटी के लिए परिचरी प्रवर को अश्रु गैस दस्ता, वाटर कैनन, नन लेथल वेपन्स, वज्रवाहन एवं वीडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति का निर्देश दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जामताड़ा विधि व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे। 9 से 13 अक्टूबर तक प्रतिदिन संध्या 4 बजे तक खैरियत प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।
_*महत्वपूर्ण दूरभाष नंबर :-*_
1. उपायुक्त जामताड़ा – 9431130960 (दूरभाष)/ 06433-222435 (कार्यालय दूरभाष)
2. पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा – 9431130811 (दूरभाष)/ 06433-222021 (कार्यालय दूरभाष)
3. परियोजना निदेशक आईटीडीए – 7050104206
4. श्री ओम प्रकाश मंडल, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जामताड़ा – 6201899663
5. श्री अनंत कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा – 9693741777
6. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जामताड़ा – 9470591035/9572145778
7. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाला – 9471194943/9304829320
8. जिला नियंत्रण कक्ष – 06433 – 222245 /डायल 112