झारखंड मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्त कुमुद सहाय की अध्यक्षता में की गई समीक्षा; शत प्रतिशत लाभुकों को आच्छादित करने हेतु दिए गए निर्देश
आज दिनांक 12.08.2024 को झारखंड मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्रीमती कुमुद सहाय (भा०प्र०से०) की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में समीक्षात्मक बैठक आयोजित किया गया। जिसमें इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु जिला के नोडल पदाधिकारी एवं कई प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी मौजूद रहे।
तथा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, फील्ड ऑफिसर आदि जुड़े।
उपायुक्त ने योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की प्रखंडवार एवं निकायवार समीक्षा करते हुए उचित दिशा निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यह योजना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, शत प्रतिशत लोगों को इस योजना का लाभ मिलें इसे सुनिश्चित करें। उन्होंने योजना को लेकर ऑनलाइन पोर्टल एवं आवेदन प्रक्रिया में शिथिल किए गए नियमों को लेकर लोगों के बीच जागरूकता प्रसारित करने का निर्देश दिया, ताकि सभी योग्य महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सके।
वहीं उन्होंने ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों को त्वरित गति से डिजिटिलाइजेशन करने का निर्देश दिया। कहा कि इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
वहीं समीक्षा के क्रम में पाया गया कि योजना के तहत जेएमएमएमएसवाई पोर्टल पर डिजिटाइजेशन हेतु अब तक 95464 आवेदनों का डिजिटिलाइजेशन किया जा चुका है तथा लंबित आवेदनों को डिजिटिलाइजेशन किया जा रहा है।
उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड “मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” की आवेदन प्रक्रिया अब और भी आसान कर दिया गया है। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म जमा करने में आने वाली तकनीकी समस्या का सामना लाभुकों को नहीं करना पड़े, इसके लिए ऑफलाइन फॉर्म जमा करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा लाभुकों से लिए जाने वाले दस्तावेज को भी काफी सरल किया गया है।
उल्लेखनीय है कि योजना का लाभ लेने के लिए 21 से 50 आयुवर्ग की सभी योग्य महिलाओं को केवल चार दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है, ताकि योजना का लाभ लेने में कोई परेशानी न ह लेख दस्तावेजों में मुख्य रूप से एक पासपोर्ट साईज फोटो, आधार काड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं राशन कार्ड की छायाप्रति आवेदन के साथ देना होगा। जिन लाभुकों का राशन कार्ड में नाम नहीं है, उनके लिए उनके पिता या पति का राशन कार्ड मान्य होगा।
_*इस मौके पर*_ उप विकास आयुक्त श्री निरंजन कुमार, अपर समाहर्ता श्रीमती पूनम कच्छप, अनुमंडल पदाधिकारी श्री अनंत कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता श्री ओम प्रकाश मंडल, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती अनिता केरकेट्टा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती कलानाथ, प्रभारी नजारत उप समाहर्ता श्री अबिश्वर मुर्मू, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी श्री संतोष कुमार घोष सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे।