आज दिनांक 23.04.2024 को श्रम विभाग द्वारा गठित धावा दल के साथ श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्रीमती किरण बाला के नेतृत्व में जामताड़ा जिला अंतर्गत विभिन्न लाइन होटलों, ढाबों, दुकानों एवं ईंट भट्ठों में बाल मजदूर को रेस्क्यू करने हेतु छापेमारी किया गया।
*इस दौरान नियोजकों को यह निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रतिष्ठान में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों का व खतरनाक नियोजनों में 14 से 18 वर्ष का नियोजन पर प्रतिषेध है, उल्लंघन की स्थिति में 20,000 से ₹50,000 तक का जुर्माना अथवा 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास या दोनों हो सकता है।*
*वहीं इस आशय की सूचना सभी ढाबों, होटल, दुकानों के सामने लगाने हेतु उपलब्ध भी कराया गया।*
*इस अभियान में उपरोक्त के अलावा जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी श्रीमती अंजू पोद्दार, सदस्य सीडब्ल्यूसी श्री विमलेंदु विश्वास एवं चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मनीषा आदि मौजूद रहे।