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    Home » ट्रैक्टर एजेंसी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम का आदेश
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    ट्रैक्टर एजेंसी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम का आदेश

    Nizam KhanBy Nizam KhanNovember 3, 2023No Comments2 Mins Read
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    ट्रैक्टर एजेंसी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम का आदेश
    जमशेदपुर। न्यू बाराद्वारी के संदीप ट्रैक्टर एजेंसी के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फैसला दिया है।
    आयोग के सदस्य श्याम कुमार महतो एवं सदस्य अपर्णा मिश्रा ने ट्रैक्टर एजेंसी को आदेश दिया है कि वह अग्रिम राशि एक लाख तीस हजार को 28 जून 2022 से 9 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ अगले 30 दिनों में वादी को वापस करे और ऐसा नहीं करने पर उसे 12 प्रतिशत ब्याज दर के साथ राशि वापस करनी पड़ेगी।
    इसके साथ ही आयोग ने वादी एवं धालभूमगढ़ चारचक्का गांव के हिमांशु महतो को मानसिक प्रताड़ना के तौर पर एक लाख रुपए एवं वाद खर्च के तौर पर ₹ दस हजार अलग से देने का आदेश जारी किया है।
    प्राप्त जानकारी के अनुसार वादी हिमांशु महतो ने 8,19,500 रूपए मूल्य का सोनालिका हॉलैंड ट्रैक्टर संदीप ट्रैक्टर एजेंसी से 13 जून 2014 को खरीदा और अग्रिम 1,30,000 रुपए दिए। ट्रैक्टर खराब निकला तो उसने संदीप ट्रैक्टर्स एवं इसके प्रोपराइटर सुदीप्तो घोष एवं सुनील घोष को शिकायत की। एजेंसी ने न तो ट्रैक्टर बदला और ना ही खराबी ठीक की। हिमांशु ने एजेंसी को लीगल नोटिस दिया तो उन्होंने व्यवहार न्यायालय में हिमांशु के खिलाफ ही न एक्ट के तहत कैसे कर दिया जो अप्रैल 2022 में खारिज हो गया। इसके बाद हिमांशु ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की शरण ली और वहां एजेंसी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तो साक्ष्य के आधार पर एक तरफा फैसला सुना दिया गया। हिमांशु का पक्ष अधिवक्ता अमिया चौधरी ने रखा।

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