नई दिल्ली: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अंतरिम निदेशक पद पर एम. नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट को इसका निपटारा कर दिया. जस्टिस अरूण मिश्रा और विनीत सारन की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले पर और ज्यादा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूर्ण कालिक सीबीआई निदेशक की नियुक्त कर ली गई है.गैर सरकारी संस्था कॉमन काउज की तरफ से सीबीआई के अंतरिम निदेशक पद पर नागेश्वर राव की नियुक्ति को दी गई चुनौती पर कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है. चार फवरी को 1983 बैच के आईपीएस ऑफिसर ऋषि कुमार ने केन्द्रीय जांच एजेंसी का पूर्ण कालिक पदभार लिया था.
नागेश्वर राव को अंतरिम चीफ पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका SC से खारिज
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