एनआईटी आदित्यपुर क्षेत्र में कोटपा अधिनियम के तहत संयुक्त छापेमारी, 4 प्रतिष्ठानों पर जुर्माना
राष्ट्र संवाद संवाददाता
आदित्यपुर:उपायुक्त के निर्देश पर टोबैको कंट्रोल एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने एनआईटी आदित्यपुर के आसपास बाजार क्षेत्र में कोटपा अधिनियम, 2003 एवं झारखंड संशोधन अधिनियम, 2021 के तहत 25 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण व छापेमारी की। जांच के दौरान तंबाकू उत्पादों की बिक्री के आरोप में 4 प्रतिष्ठानों से धारा 6(क) एवं 6(ख) के अंतर्गत जुर्माना वसूला गया और चेतावनी साइनेज लगाने के निर्देश दिए गए।
कार्रवाई में स्पष्ट किया गया कि शैक्षणिक, स्वास्थ्य, न्यायालय एवं सरकारी परिसरों के 100 मीटर के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री व उपयोग प्रतिबंधित है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन ने खाद्य प्रतिष्ठानों को फूड लाइसेंस, स्वच्छता और गैर-धूम्रपान साइनेज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एक्सपायरी खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट कराया गया।

