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    जमशेदपुर अदालत का ऐतिहासिक फैसला 7 लोगों को10 साल की सजा 15 लोगों को फांसी

    Devanand SinghBy Devanand SinghAugust 18, 2022Updated:August 18, 2022No Comments3 Mins Read
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    जमशेदपुर अदालत का ऐतिहासिक फैसला 7 लोगों को10 साल की सजा 15 लोगों को फांसी 13 कैदी जेल में दो अब भी फरार डीजीपी झारखंड को फरारा पुरा अपराधियों को गिरफ्तार करने का आदेश

    जमशेदपुर अदालत ऐतिहासिक फैसला 7 लोगों को 15 लोगों को फांसी तेरा कैदी जेल में दो अब भी फरार डीजीपी झारखंड को फरारा पुरा अपराधियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है
    जमशेदपुर न्यायलय ने 25 जून 2019 को घाघडीह केंद्रीय कारा मे विचाराधीन कैदी मनोज सिंह के

    हत्या एवं सुमित सिंह की बेधड़क पिटाई मामले मे ए. डी. जे 4 राजेंद्र सिन्हा के न्यायलय ने मामले मे दोषी 15 अभियुक्तओं को फांसी की सजा सुनाई है. जबकि सात अभियुक्तों को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है सजा पाने वालों में बासुदेव महतो अरूप कुमार बोस जानी अंसारी अजय मल्लाह गोपाल तिरिया पिंकू कुर्ती श्यामू जोजो संजय दिग्गी शिव शंकर पासवान श्रीराम अंगरिया गंगा रमई करवा पंचानन पात्रो राम राय सुरेंद्र सरत गोप

    ज्ञात हो कि मनोज सिंह दहेज़ प्रताड़ना मामले मे 10 वर्ष के सजा मे जेल गए थे और जेल के भीतर वरचस्व कायम करने को लेकर 25 जून 2019 को उनकी पिटाई कर हत्या कर दी गई थी, वही सुमित सिंह नामक विचाराधीन कैदी की भी बुरी तरह पिटाई की गई थी, इस मामले मे उच्च न्यायलय के

    आदेश से इस मामले का त्वरित विचार करते हुए जिला एवं सत्र न्यायधीश 4 राजेंद्र सिन्हा के अदालत ने मामले मे संलिप्त 15 अभियुक्तओं को फांसी की सजा सुनाई है, वहीँ मामले मे संलिप्त 7 और अभियुक्तओं को 10 वर्षो की सजा सुनाई गई है.

    फैसले के बाद अदालत परिषद में मौजूद पिता ने कहा एक बेटे की आंख में रोशनी नहीं है और दूसरे बेटे को इन लोगों ने मिलकर हत्या की है फैसले से मैं खुश हूं उम्मीद करता हूं फरार आरोपी को भी पुलिस पकड़ कर अदालत को सुपुर्द करेगी

    प्राप्त जानकारी के अनुसार सुनवाई के दौरान वासुदेव महतो , अनुप कुमार बोस , जानी अंसारी , अजय मल्लाह , गोपाल तिरिया , पिंकू पूर्ति , श्यामु जोजो , संजय दिग्गी , शिवशंकर पासवान , रमेश्वर अंगारिया , गंगा खंडैत , रमाय करूवा और शरद गोप को धारा 147 , 139 , 323 , 149 , 325 , 302 और 307 में दोषी पाया गया था , जिसको फांसी की सजा देकर कोर्ट ने की इतिहास रच दिया।
    दूसरी ओर ऋषि लोहार , सुमित सिंह , अजीत दास , तौकीर , सौरभ सिंह , सोनू लाल और सोएब अख्तर उर्फ शिबू को कोर्ट ने धारा 147 , 148 , 323 और 307 पर दोषी पाया था जिसको 10 साल की सजा सुनाई गयी

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