नई दिल्ल: केंद्र सरकार ने गुरुवार को इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की तारीख बढ़ा दी है. व्यक्तिगत इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की समयसीमा को दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है. कोरोना महामारी की वजह से सरकार ने ये फैसला किया है. इससे पहले इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने कंपनियों के लिए भी आईटीआर फाइल करने की समयसीमा को बढ़ा दिया है. इसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है. सीबीडीटी ने एक सर्कुलर में कहा कि समय सीमा का विस्तार कुछ चुनिंदा टैक्स कंपनियों के लिए दिया गया है, ताकि आयकरदाता को इस महामारी में कुछ राहत मिले. इनकम टैक्स कानून के मुताबिक वे लोग जिनके खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं होती और जो आम तौर पर आईटीआर फॉर्म-1 और आईटीआर फार्म-4 के जरिए इनकम टैक्स जमा करते हैं, उनकी डेडलाइन 31 जुलाई होती है. वहीं कंपनियों और फर्म्स जिनके अकाउंट का ऑडिट होता है, उनकी डेडलाइन 31 अक्टूबर होती है.