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    उच्च न्यायालय के आदेश पर एडीएल सोसाइटी के चुनाव पर लगी रोक के गुरुनाथ राव को लगा जोड़ का झटका धीरे से

    News DeskBy News DeskJune 13, 2025Updated:June 13, 2025No Comments3 Mins Read
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    उच्च न्यायालय के आदेश पर एडीएल सोसाइटी के चुनाव पर लगी रोक के गुरुनाथ राव को लगा जोड़ का झटका धीरे से

    राष्ट्र संवाद संवाददाता
    झारखंड उच्च न्यायालय ने एडीएल सोसाइटी के चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाकर निष्पक्ष चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है जबकि राष्ट्र संवाद में छपी खबर की विश्वसनीयता भी बरकरार रहा
    एडीएल सोसाइटी में दो गुटों के बीच बढ़ते विवाद और चुनावी प्रक्रिया को लेकर चल रही खिचातानी पर हाईकोर्ट के आदेश से विराम लग गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने एडीएल सोसायटी के 15 जून को होने वाले चुनाव समेत पूरे मामले पर फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने (स्टेटस-कॉ) का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के फैसले पर अध्यक्ष वाई ईश्वर राव गुट ने प्रसन्नता जतायी है।वहीं निष्कासित किए गए पूर्व महामंत्री के. गुरुनाथ राव गुट को करारा झटका लगा है.

     

    निष्कासित सचिव के गुरुनाथ राव द्वारा कराया जा रहा चुनाव पूरी तरह असंवैधानिक: वाई ईश्वर राव

    अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित एक प्रेस वार्ता में सोसायटी के अध्यक्ष वाई ईश्वर राव के बताया कि गुरुनाथ राव द्वारा 15 जून को कराया जा रहा चुनाव पूरी तरह से असंवैधानिक और गैर कानूनी है।
    उन्होंने पूर्व महामंत्री के गुरुनाथ राव को निष्कासित करने मामले में जांच अधिकारी को गलत जानकारी देने के कारण गलत जांंच रिपोर्ट देने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट मेंं याचिका दायर की थी. शुक्रवार को हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने (स्टेटस-कॉ) का आदेश दिया है. सोसायटी के अध्यक्ष वाई ईश्वर राव ने कहा कि निष्कासित सदस्य के. गुरुनाथ राव को संवैधानिक तरीके से निष्कासित किया गया था. इसके बाद जब मामला एसडीओ के पास पहुंचा तो उन्होंने जांच के आदेश दिये थे। इसके लिए जांच अधिकारियों की नियुक्ति की गई.

     

     

    गलत जानकारी देकर जांच को किया प्रभावित

    वाई ईश्वर राव ने के गुरुनाथ राव पर आरोप लगाया कि जांच अधिकारियों को गलत जानकारी देकर जांच को प्रभावित किया गया। जिसमें उन्होंने (के गुरुनाथ राव) ने संविधान की प्रतियों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर जांच अधिकारियों को भी गुमराह किया, जिसकी उन्होंने एसडीओ से भी शिकायत की थी. उस जांंच रिपोर्ट के खिलाफ 6 जून को हाईकोर्ट में भी अपील दायर की गई थी. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में 15 जून को होने वाले चुनाव को भी असंवैधानिक बताते हुए रोक लगाने की मांंग की थी. साथ ही यह भी कहा कि वर्तमान कमेटी ने आम सदस्यों को सूचना भी दे रखी है कि

     

    सोसायटी की आमसभा 22 जून को शाम पांच बजे करायी जाएगी व 27 जुलाई को चुनाव कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि अपने वकील के माध्यम से पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील किया है.

     

    उन्होंने कहा कि इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई हुई जिसमें हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर यथास्थिति बनाए रखने (स्टेट-कॉ) का आदेश दिया है. अब विवादित रूप से गुरुनाथ राव द्वारा 15 जून को कराए जाने वाले चुनाव भी स्थगित हो जाएंगे।

     

    *दूसरी तरफ सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम ने दोनों पक्ष को आज भी बुलाया था और चुनावी प्रक्रिया पर 19 को फैसला दे सकती हैं*

     

    उच्च न्यायालय के आदेश पर एडीएल सोसाइटी के चुनाव पर लगी रोक के गुरुनाथ राव लगा जोड़ का झटका धीरे से
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