तेघड़ा , बेगूसराय:थानों में शिकायती पत्र देने वाले हर शिकायतकर्ताओं को थाना में आवेदन देने के बाद अनिवार्य तौर पर रिसीविंग दी जाएगी । एफआईआर दर्ज हुई तो उसकी कॉपी निःशुल्क मिलेगी। और अगर तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो एक निश्चित समय सीमा में जांच पड़ताल कर आवेदक को सूचित किया जाएगा। उक्त जानकारी तेघड़ा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉ रविंद्र मोहन प्रसाद ने दी । डॉ श्री प्रसाद ने बताया कि। पुलिस महानिदेशक महोदय एवं बेगूसराय के पुलिस कप्तान महोदय के द्वारा जारी निर्देश के आलोक में सभी थाने में इसे अनिवार्य रूप से लागू किए जा रहे हें। उन्होंने बताया कि थाना अध्यक्ष के अनुपस्थिति में अपर थाना अध्यक्ष सभी उत्तरदायित्व का निर्वाह करेंगे। और थाने में आने वाले आवेदन को प्राप्त कर पीड़ित व्यक्ति को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने बताया कि आवेदक द्वारा प्राथमिक की दर्ज कराई जाती है इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति अपना आवेदन लेकर थाने में आता है तो थाना अध्यक्ष अनिवार्य रूप से उसको आवेदन की रिसीविंग उपलब्ध कराएंगे। आवेदक द्वारा दिए गए आवेदन पर यदि एफआईआर दर्ज की जाती है तो उस प्राथमिकी की एक प्रति भी निःशुल्क पीड़ित को उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि किसी कारण थाना अध्यक्ष या अपर थाना अध्यक्ष को यह लगता है कि आवेदन पर प्राथमिक तत्काल अंकित करना उचित नहीं है। इस संबंध मेंआवेदक को अवगत कराते हुए विधि द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्णय लिया जाएगा। प्राथमिकी की प्रति भी निःशुल्क पीड़ित को उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि महिला डेस्क में नियुक्त कर्मी न केवल थाने में आने वाले हर आगंतुक, शिकायतकर्ता व पीड़ित को अटेंड करेंगे, बल्कि उनसे पत्र रिसीव कर उन्हें रिसीविंग भी देंगे ।महिला हेल्पडेस्क पर तैनात कर्मचारी सरल भाव से पीड़ित, दिव्यांगजन के प्रति संवेदनशीलपूर्वक व्यवहार करेंगे। यदि कोई पीड़ित या शिकायतकर्ता अपने साथ लिखित प्रार्थनापत्र नहीं लाया तो उन्हें स्टेशनरी भी उपलब्ध कराएंगे। महिला हेल्प डेस्क में तैनात कर्मचारी हर दिन प्राप्त होने वाले शिकायती पत्रों को एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। शिकायती पत्रों को थाना प्रभारी निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि हेल्प डेस्क कर्मचारी, जांचकर्ता अधिकारी व थाना प्रभारी यदि कोई लापरवाही बरतते हें तो जवाबदेही तय की जाएगी।