दो दिनों में अनिवार्य रूप से अनुज्ञप्तिधारी शस्त्रों का कराएं सत्यापन
लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देश पर जिला शस्त्र दंडाधिकारी ने जारी किया पत्र
सत्यापन नहीं कराने वाले अनुज्ञप्तिधारियों का अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) रद करने का किया जाएगा कार्रवाई
लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को (सरकारी / गैर सरकारी बैंक एवं संस्थानों आदि में सुरक्षा के दृष्टिकोण से कार्यरत है, को छोड़कर) शस्त्रों एवं कारतूस का संबंधित थाना में सत्यापन किया जाना है। अब तक कम संख्या में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपना शस्त्र एवं कारतूस संबंधित थाना में सत्यापन के लिए जमा किया गया है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव के निर्देश पर जिला शस्त्र दंडाधिकारी ने पत्र जारी कर ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जिनके द्वारा अब तक अपना शस्त्र संबंधित थाना में जमा नहीं किया गया है।
उन्हें दो दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से शस्त्र एवं कारतूस संबंधित थानों में जमा कर सत्यापन कराने हेतु निर्देशित किया है। साथ ही, सत्यापन की प्रति को जिला शस्त्र दंडधिकारी के कार्यालय में समर्पित करने को कहा है।
निर्धारित समय में शस्त्र एवं कारतूस का सत्यापन नहीं कराएं जाने पर संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) रद करने की कार्रवाई की जायेगी।