Close Menu
Rashtra SamvadRashtra Samvad
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • अन्तर्राष्ट्रीय
    • राज्यों से
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
      • ओड़िशा
    • संपादकीय
      • मेहमान का पन्ना
      • साहित्य
      • खबरीलाल
    • खेल
    • वीडियो
    • ईपेपर
      • दैनिक ई-पेपर
      • ई-मैगजीन
      • साप्ताहिक ई-पेपर
    Topics:
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Home » गलत तरीके से महिला के बाल काटना पड़ा महंगा, सैलून को देना होगा 2 करोड़ का मुआवजा
    Breaking News Headlines

    गलत तरीके से महिला के बाल काटना पड़ा महंगा, सैलून को देना होगा 2 करोड़ का मुआवजा

    Devanand SinghBy Devanand SinghSeptember 24, 2021No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

    नई दिल्ली. दिल्ली के एक सैलून को एक महिला के बाल काटना काफी महंगा पड़ गया. दरअसल, महिला के बाल गलत तरीके से काटने के चलते सैलून को महिला के 2 करोड़ रुपये का मुआवजा देना पड़ा.दिल्ली के एक होटल में स्थित है इस सैलून में साल 2018 में आशना रॉय अपने बालों के ट्रीटमेंट के लिए गई थीं. . वह ‘हेयर प्रोडक्ट’ की मॉडल थीं और उन्होंने कई बड़े ‘हेयर-केयर ब्रांड’ के लिए मॉडलिंग की थी. लेकिन सैलून द्वारा उनके निर्देश से उलट गलत बाल काटने के कारण उन्हें अपने काम से हाथ धोना पड़ा और आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा.रॉय ने बताया कि मैंने सैलून में साफ तौर पर बालों को आगे से लंबे ‘फ्लिक्स’ रखने और पीछे से बालों को चार इंच काटने को कहा था. लेकिन हेयरड्रेसर ने अपनी मर्जी से महज चार इंच बाल छोड़कर उसके लंबे बालों को पूरी तरह से काट दिया.

    फिर जब आशना ने मैनेजर से शिकायत की तो उन्होंने नि:शुल्क हेयर ट्रीटमेंट की बता कही. इसते बाद आशना का दावा है कि इस दौरान केमिकल से उसके बालों को बड़ा और स्थाई नुकसान हुआ. इस सब से नाराज रॉय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग पहुंची और तीन करोड़ रुपये मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया.

    हालांकि अब आयोग ने आदेश दिया कि शिकायतकर्ता को दो करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए. आठ सप्ताह (दो महीने) के भीतर शिकायतकर्ता को मुआवजे की राशि दी जाए.

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Previous Articleनरेंद्र गिरि के गेस्‍ट रूम से शुरू होगी CBI की पड़ताल, खुल सकते हैं कई राज
    Next Article गुजरात में भारी बारिश के बाद 103 सड़कें बंद, अगले चार दिनों में भी नहीं मिलेगी राहत

    Related Posts

    यू.सी.आई.एल के सीएसआर मद से सदर अस्पताल को मिले 5 एंबुलेंस, जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा बल

    May 13, 2025

    संघर्षविराम पर सियासत उचित नहीं

    May 13, 2025

    पाकिस्तान को समय रहते सबक सिखाना आवश्यक

    May 13, 2025
    Leave A Reply Cancel Reply

    अभी-अभी

    यू.सी.आई.एल के सीएसआर मद से सदर अस्पताल को मिले 5 एंबुलेंस, जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा बल

    संघर्षविराम पर सियासत उचित नहीं

    पाकिस्तान को समय रहते सबक सिखाना आवश्यक

    शानदार जीत से भारत एशिया की एक बड़ी शक्ति बना

    राष्ट्र संवाद हेडलाइंस

    ओल चिकी के जनक पं. रघुनाथ मुर्मू की जन्म शताब्दी पर श्रद्धांजलि सभा व रक्तदान शिविर

    कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. अजय ने इस्प्लान बस्ती पहुंचकर दिवंगत राजेश झा के पिता को दी श्रद्धांजलि

    नहीं बचेंगे ‘मइयां सम्मान योजना’ के संभावित फर्जी लाभुक:उपायुक्त

    विश्वकर्मा समाज की केन्द्रीय कार्यकारिणी का चुनाव सम्पन्न, प्रदीप शर्मा अध्यक्ष निर्वाचित, उपाध्यक्ष पद पर दो जीते

    पी एन बॉस एक बड़े विजनरी थे:डीबी सुंदर रमन

    Facebook X (Twitter) Telegram WhatsApp
    © 2025 News Samvad. Designed by Cryptonix Labs .

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.