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    Home » नकली शराब कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई करें:मुख्यमंत्री
    Breaking News झारखंड

    नकली शराब कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई करें:मुख्यमंत्री

    Nizam KhanBy Nizam KhanDecember 17, 2020No Comments4 Mins Read
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    *मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा बैठक की*
    =========================
    *★ नकली शराब कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई करें*

    *★ शराब बिक्री पर पारदर्शिता रहे, दुकानों पर रेट चार्ट डिस्प्ले अनिवार्य करें*

    *– हेमन्त सोरेन, मुख्यमंत्री*
    =========================
    मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य में नकली शराब बनाकर बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। अवैध रूप से बनाए गए शराब के सेवन से होने वाले संभावित खतरों से लोगों को बचाना सबकी जिम्मेवारी है। शराब के अवैध कारोबार में लिप्त धंधेबाजों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों को दिया। जिन-जिन जिलों में नकली शराब बनायी जाती है वहां साप्ताहिक निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिस क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार अथवा नकली शराब बनाने की सूचना मिले वहां प्रशासन छापामारी करे। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने आज झारखंड मंत्रालय में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा बैठक में कहीं।

    *राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने के लिए कार्य योजना बनाएं*

    मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग राजस्व संग्रहण के प्रमुख विभागों में से एक है। विभाग आवश्यकता का आकलन करते हुए रिक्त पदों पर नियुक्तियों का कार्य प्रारंभ करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व संग्रहण में कमी न हो इसके लिए आवश्यक है कि विभाग रिक्त पदों की नियुक्तियां करे ताकि राजस्व संग्रहण कार्य के प्रगति में कोई बाधा उत्पन्न न हो। राजस्व संग्रहण अधिक से अधिक हो इस हेतु विभाग बेहतर कार्य योजना तैयार करे।

    *उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग शिकायत दर्ज करने हेतु टोल फ्री नंबर जारी करे*

    मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि विभाग एक टोल फ्री नंबर जारी करे जिसमें अवैध शराब एवं सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों में हेरफेर करने वाले माफिया तथा दुकानदारों का शिकायत आम जन कर सकें। *मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की जानकारी के लिए दुकान के बाहर रेट लिस्ट डिस्प्ले अवश्य हो।* मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्साइज कंट्रोल रूम को सशक्त बनाएं। आम जनता का शिकायत मिलने पर विभाग तत्काल शिकायतों की जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

    *एसटी/एससी समुदाय के लोगों को भी शराब दुकान चलाने का लाइसेंस दें।*

    मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने विभागीय पदाधिकारियों से कहा कि एसटी/एससी समुदाय के वैसे लोग जो वाइन शॉप चलाने के इच्छुक हैं और लाइसेंस लेने में सक्षम हैं उन्हें लाइसेंस निर्गत करें। मुख्यमंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों से कहा कि नियमावली में संशोधन करते हुए एसटी/एससी समुदाय के लिए भी कुछ शराब दुकानें आरक्षित किए जाने की योजना तैयार करें।

    *होमगार्ड जवानों का सेवा ले विभाग*

    मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में उत्पाद सिपाहियों की कमी को देखते हुए कहा कि विभाग उत्पाद सिपाही की कमी को पूरा करने के लिए होमगार्ड जवानों की भी सेवा ले सकती है।
    विभागीय सचिव श्री विनय कुमार चौबे ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि कोविड-19 के कारण माह नवंबर 2020 तक राजस्व संग्रहण 1025 करोड़ रुपये प्राप्त हुई है। राजस्व संग्रहण में ह्रास का मुख्य कारण कोविड-19 महामारी को लेकर सभी खुदरा उत्पाद दुकाने 22 मार्च 2020 से लेकर 19 मई 2020 तक बंद रही। विभागीय सचिव ने जानकारी दी कि राज्य को प्राप्त होने वाले कुल उत्पाद राजस्व का 90 से 95% मुख्यतः खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन से प्राप्त होता है।

    *प्रेजेंटेशन के माध्यम से उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की वर्तमान एवं नई कार्य योजनाओं की जानकारी दी गई*

    विभागीय सचिव श्री विनय कुमार चौबे ने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रजेंटेशन के माध्यम से उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की वर्तमान स्थिति और नई कार्य योजनाओं जानकारी रखी। नई कार्य योजनाओं के संबंध में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 मे उत्पाद रसायन प्रयोगशाला प्रारंभ किया जाना है इसके लिए ई-निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। अवैध विदेशी मदिरा को रोकने के लिए 70 से 80 रुपए तक के रेंज में विदेशी मदिरा इंट्रोड्यूस करने हेतु एक्साइज ड्यूटी में कमी का प्रस्ताव लाया जा रहा है। झारखंड राज्य में सभी डिस्टीलरीज/ब्रीवरी तथा बॉटलिंग अनुज्ञप्ति इकाइयों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मास फॉलोमीटर, रडार लेवल ट्रांसमीटर एवं सेंसर बेस्ड बोतल काउंटर आदि का अधिष्ठापन 1 अप्रैल 2021 से अनिवार्य कर दिया जाएगा। महुआ से बनी देसी शराब की बिक्री हेतु उड़ीसा राज्य की तरह Outstill Shops की व्यवस्था करना है, इससे महुआ से बने शराब कारोबारियों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा एवं राज्य को राजस्व भी प्राप्त होगा।

    *बैठक में विकास आयुक्त श्री के के खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का, उत्पाद एवं मध निषेध विभाग के सचिव श्री विनय कुमार चौबे, संयुक्त सचिव श्री वीरेंद्र कुमार सिंह, संयुक्त आयुक्त उत्पाद श्री गजेंद्र कुमार सिंह सहित विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

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